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Maharashtra: पालतू कुत्ते पर पत्थर फेंका तो परिवार के चार सदस्यों ने व्यक्ति पर रॉड से किया हमला, मामला दर्ज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 29 Jan 2023 07:08 PM IST
सार

अधिकारी ने बताया कि पालतू कुत्ता कांटने को आ रहा था तो आदमी ने उसपर पत्थर फेंका। इसके बाद कुत्ते मालिक दो महिलाओं सहित परिवार के चार सदस्यों ने झगड़ा शुरू कर दिया। फिर व्यक्ति पर रॉड से हमला कर दिया। 

हमला (सांकेतिक)
हमला (सांकेतिक) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

नागपुर में एक परिवार के चार सदस्यों ने व्यक्ति पर रॉड से हमला कर दिया क्योंकि उसने कथित तौर पर उनके पालतू कुत्ते पर पत्थर फेंक दिया था। चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। 



अधिकारी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात को भीवापुर पुलिस थाना क्षेत्र में हुई। उन्होंने बताया कि पालतू कुत्ता कांटने को आ रहा था तो आदमी ने उसपर पत्थर फेंका। इसके बाद कुत्ते मालिक दो महिलाओं सहित परिवार के चार सदस्यों ने झगड़ा शुरू कर दिया। फिर व्यक्ति पर रॉड से हमला कर दिया। इस दौरान जब व्यक्ति का बेटा अपने पिता को बचाने आया तो इन्होंने उस पर भी हमला कर दिया। 


उन्होंने बताया कि व्यक्ति और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हैं और परिवार के चार सदस्यों पर हथियार से चोट पहुंचाने के साथ-साथ आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया है। 

ठाणे : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दो गिरफ्तार
ठाणे जिले के ठाकुरली रेलवे स्टेशन पर खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक नाबालिग से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार की दोपहर हुई। आरोपियों ने पीड़िता को धमकाने के लिए उसके साथ किए कृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग भी बना ली थी। सहायक पुलिस आयुक्त (डोंबिवली) सुनील कुरहाडे ने संवाददाताओं को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक आदतन अपराधी है।

अधिकारी ने कहा, 'पीड़िता अपने प्रेमी के साथ टहलने गई थी, जब दोनों आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उन्हें रोक लिया। उनमें से एक लड़की को एक नाले के पास और ठाकुरली रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके साथी ने भी बाद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। अधिकारी ने बताया कि एक आरोपी ने इस कृत्य की वीडियोग्राफी भी की और लड़की को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे बदनाम करने के लिए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। 
 
पीड़िता की शिकायत के आधार पर डोंबिवली के विष्णुनगर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, 'यह एक संवेदनशील मामला था, इसलिए पुलिस ने इसकी जांच के लिए पांच टीमों का गठन किया। खुफिया जानकारी और स्थान के विवरण के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 

आरोपियों में से एक मजदूर (25 वर्षीय) है, जबकि दूसरा चाय की दुकान का मालिक (32 वर्षीय) है। पुलिस ने बताया कि उन्हें जिले के कल्याण और डोंबिवली से गिरफ्तार किया गया। मजदूर एक हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ विष्णुनगर पुलिस स्टेशन में घर में जबरन घुसने और चोरी से संबंधित कम से कम दो अपराध दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि वह इन मामलों में जमानत पर बाहर हैं।
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