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Hindi News ›   India News ›   Maharashtra: In jail since 2016, rape and murder case accused acquitted by court on benefit of doubt

महाराष्ट्र : स्थानीय अदालत का बड़ा फैसला- संदेह के लाभ में दुष्कर्म और मर्डर केस के आरोपी को किया बरी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 28 Jan 2023 02:35 PM IST
सार

महाराष्ट्र के पालघर में एक 33 वर्षीय दुष्कर्म और मर्डर करने के आरोपी को स्थानीय अदालत ने संदेह के लाभ में बरी कर दिया है।

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महाराष्ट्र के पालघर में एक 33 वर्षीय दुष्कर्म और मर्डर करने के आरोपी को स्थानीय अदालत ने संदेह के लाभ में बरी कर दिया है। आरोपी साल 2016 में जेल में बंद था लेकिन  पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश दे दिया। हालांकि, अदालत ने उसे पुलिस को झूठी सूचना देने के लिए दोषी ठहराया और उसे छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। लेकिन उसने पिछले सात साल जेल में बिताए हैं, इसलिए उन्हें और कैद में रहने की जरूरत नहीं है।



जानें क्या है पूरा मामला
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अतिरिक्त सरकारी वकील राखी पांडे ने अदालत को बताया कि आरोपी और पीड़ित महिला, जो तब 18 साल की थी, के बीच संबंध थे। महिला उससे शादी करने के लिए कह रही थी, हालांकि वह पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे।


26 मार्च 2016 को दुष्कर्म को दिया था अंजाम
अभियोजन पक्ष ने कहा कि 26 मार्च 2016 को वह महिला को सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता पास के जंगल में चली गई और बाद में मृत पाई गई। अगले दिन मालवकर ने वाडा थाने के कर्मियों को बताया कि पीड़िता ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है।
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