Hindi News
›
India News
›
kerala distress relief fund case against cm p vijayan reffer to larger bench lokayukta
{"_id":"64267967565d3c850c011cd6","slug":"kerala-distress-relief-fund-case-against-cm-p-vijayan-reffer-to-larger-bench-lokayukta-2023-03-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kerala: मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ आपदा राहत कोष मामला, केरल लोकायुक्त की बड़ी पीठ करेगी सुनवाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Kerala: मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ आपदा राहत कोष मामला, केरल लोकायुक्त की बड़ी पीठ करेगी सुनवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: नितिन गौतम
Updated Fri, 31 Mar 2023 03:09 PM IST
सार
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें
मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष का मामला सुनवाई के लिए लोकायुक्त की बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया है। इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष मामला लोकायुक्त की बड़ी पीठ के पास भेजा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में कथित हेराफेरी के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री पिनारई विजयन और कई मंत्रियों पर आरोप है कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष का दुरुपयोग किया गया। इस मामले की जांच के लिए केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार पर रोक के लिए गठित लोकायुक्त के पास जाने का निर्देश दिया। इसके बाद लोकायुक्त ने मामले की जांच शुरू की।
सहायता देने में पक्षपात करने के आरोप
आरोप है कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष को पक्षपातपूर्ण तरीके से बांटा गया। लाभार्थियों में सीपीआई (एम) के विधायक के परिवार के लोग शामिल हैं। साथ ही केरल पुलिस के एक अफसर के परिजनों को भी लाभ दिया गया। दोनों का निधन हो चुका है और उनके परिवारों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से वित्तीय सहायता दी गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन किया गया। साल 2019 में मुख्यमंत्री पिनारई विजयन को लोकायुक्त ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई बार सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई लेकिन मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के तहत उनके परिवारों को वित्तीय सहायता नहीं दी गई। साथ ही नियमों के मुताबिक जिन लोगों की वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक है, उन्हें भी मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के तहत वित्तीय सहायता नहीं मिल सकती लेकिन मंत्रीपरिषद ने दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया।
लोकायुक्त की ताकत कम कर रही केरल सरकार
खास बात ये है कि लोकायुक्त मुख्यमंत्री पिनारई विजयन के खिलाफ ऐसे समय सुनवाई कर रहा है, जब राज्य सरकार एक विधेयक के जरिए लोकायुक्त की ताकत को कम करने की कोशिश कर रही है। केरल सरकार का यह विधेयक मंजूरी के लिए फिलहाल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास लंबित है। अप्रैल 2021 में भी लोकायुक्त ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील के खिलाफ ताकत के दुरुपयोग के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद केटी जलील को पद छोड़ना पड़ा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।