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Internet Ban: पंजाब में इंटरनेट बैन जारी; क्या होता है शटडाउन और कैसे लगाया जाता है? जानें नियम

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवेंद्र तिवारी Updated Wed, 22 Mar 2023 08:50 AM IST
सार

पहले क्षेत्र के डीएम इंटरनेट बंद करने के आदेश देते थे। लेकिन, केंद्र सरकार ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत टेम्प्ररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज नियम में बदलाव किया था, जिसके बाद अब केंद्र या राज्य के गृह सचिव इंटरनेट बैन का आदेश दे सकते हैं।

Internet Ban: Internet ban continues in Punjab, what is shutdown and how it is imposed, know rules
Internet ban - फोटो : AMAR UJALA

विस्तार

खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश चौथे दिन भी जारी रही। इसी बीच पंजाब सरकार ने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर ज्यादातर इलाकों से इंटरनेट प्रतिबंध हटा दिया है। हालांकि, अमृतसर में तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, सब-डिवीजन आइनाला में ये सेवाएं 23 मार्च तक निलंबित रहेंगी। अमृतपाल की गिरफ्तारी अभियान चलाने के लिए पंजाब में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शनिवार को निलंबित कर दी गई थीं। पहले इसे रविवार फिर इसे सोमवार और मंगलवार को अगले 24 घंटों के लिए लिए बढ़ा दिया गया।  


सरकारें इंटरनेट पर बैन करने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाती हैं? देश के किस राज्य में कितनी बार इंटरनेट पर बैन लगा है? भारत में इंटरनेट कैसे बंद किया जाता है? आइये जानते हैं...

Internet Ban: Internet ban continues in Punjab, what is shutdown and how it is imposed, know rules
Mobile user - फोटो : SOCIAL MEDIA
सरकारें इंटरनेट पर बैन करने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाती हैं? 
वर्तमान में इंटरनेट शटडाउन के आदेश दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के तहत दिए जाते हैं। DoT द्वारा बनाए गए नियम कहते हैं कि अस्थायी निलंबन 'सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण' हो सकता है। इंटरनेट शटडाउन का अधिकार केंद्रीय और राज्य स्तर पर राज्य गृह मंत्रालय के पास है।
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