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मेघालय हाईकोर्ट का निर्देश: अवैध कोयला खनन रोकने की प्लानिंग बताए CISF, प्रक्रिया में सहयोग करे राज्य सरकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिलॉन्ग Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 21 Mar 2023 04:05 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा, कर्मियों के चयन, उनके लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था और इसी तरह के अन्य कार्यों में कुछ समय लग सकता है, इसलिए उम्मीद है कि सीआईएसएफ एक पखवाड़े के भीतर यह बताएगा कि सोमवार से चार सप्ताह के भीतर जमीन पर तैनाती कैसे सुनिश्चित की जा सकती है।

Indicate readiness to check illegal coal mining transportation in Meghalaya HC to CISF
meghalaya high court - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

मेघालय  हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से पूर्वोत्तर राज्य में कोयले के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताने को कहा है। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में तीन सप्ताह का समय दिया है ताकि सीआईएसएफ अपनी तैयारियों के बारे में बता सके। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एन मोजिका ने 13 मार्च को कोर्ट को बताया था कि अवैध खनन को रोकने के लिए सीआईएसएफ की 10 कंपनियों की तैनाती के लिए रसद तैयार करने में कम से कम चार सप्ताह लगेंगे।



उन्होंने यह भी कहा था कि केंद्रीय बल के इस आधार पर आगे बढ़ेगा कि इससे पहले कि राज्य काम संभालने के लिए अपने मानव संसाधन बढ़ाए, तैनाती के लिए कम से कम दो से तीन हफ्तों की आवश्यक होगी। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि कर्मियों के चयन, उनके लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था और इसी तरह के अन्य कार्यों में कुछ समय लग सकता है, इसलिए उम्मीद है कि सीआईएसएफ एक पखवाड़े (पंद्रह दिन) के भीतर यह बताएगा कि सोमवार से चार सप्ताह के भीतर जमीन पर तैनाती कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। बेंच ने कहा कि राज्य ने सीआईएसएफ कर्मियों के लिए आवास बनाने या विकल्प प्रदान करने की योजना का संकेत दिया था, उसे इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए और कंपनियों के कमांडेंट सहित सीआईएसएफ कर्मियों को बुनियादी आवास प्रदान करना चाहिए। 


यह भी पढ़ें: Meghalaya: कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए CISF की दस कंपनियां तैनात करे सरकार, मेघालय हाईकोर्ट का सख्त आदेश
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