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गुजरात दंगा: सामूहिक दुष्कर्म और हत्याओं के मामले में सभी 26 आरोपी बरी, अदालत ने इस आधार पर दिया फैसला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोधरा Published by: गुलाम अहमद Updated Sun, 02 Apr 2023 12:53 AM IST
सार

आरोपियों के खिलाफ उस साल दो मार्च को कलोल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क के समर्थन में 190 गवाहों और 334 दस्तावेजी सबूतों को पेश किया। लेकिन, अदालत ने कहा कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास थे।

Gujarat court acquits all 26 accused in gangrape and multiple murders in Kalol during 2002 communal riots
Court Room - फोटो : Social Media

विस्तार

गुजरात की एक अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म और एक दर्जन से अधिक लोगों की हत्या के आरोपी सभी 26 लोगों को 20 साल पुराने मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान कलोल में अलग-अलग घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था।



इन घटनाओं में कुल 39 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इनमें से 13 लोगों की मामले के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई। पंचमहल जिले के हलोल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लीलाभाई चुडासमा की अदालत ने शुक्रवार को सबूतों के अभाव में हत्या, सामूहिक दुष्कर्म और दंगा करने के अपराध में 26 लोगों को बरी कर दिया। आरोपी व्यक्ति उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने 27 फरवरी को गोधरा में साबरमती ट्रेन जलाने की घटना के बाद बंद के आह्वान के दौरान 1 मार्च, 2002 को भड़के सांप्रदायिक दंगों में उग्र रूप धारण कर लिया था।


आरोपियों के खिलाफ उस साल दो मार्च को कलोल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क के समर्थन में 190 गवाहों और 334 दस्तावेजी सबूतों को पेश किया। लेकिन, अदालत ने कहा कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास थे, और उन्होंने अभियोजन पक्ष के तर्क का समर्थन नहीं किया।
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