लोकप्रिय और ट्रेंडिंग टॉपिक्स

विज्ञापन
Hindi News ›   India News ›   Godhra train burning case Supreme court seeks Gujarat govt response on some convicts bail pleas

गोधरा कांड: उम्रकैद की सजा पाए दोषियों की जमानत अर्जी पर गुजरात सरकार को नोटिस, जानें शीर्ष अदालत ने क्या कहा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Mon, 30 Jan 2023 04:48 PM IST
सार

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दोषियों की भूमिका सिर्फ पथराव थी। लेकिन जब आप किसी बोगी को बाहर से बंद करते हैं, उसमें आग लगाते हैं और फिर पथराव करते हैं, तो यह सिर्फ पथराव का मामला नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ani

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा कांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ दोषियों की जमानत याचिकाओं पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि यह केवल पथराव का मामला नहीं था। दोषियों ने साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को बंद कर दिया था, जिससे ट्रेन में सवार कई यात्रियों की मौत हो गई थी।



सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी भूमिका सिर्फ पथराव थी। लेकिन जब आप किसी बोगी को बाहर से बंद करते हैं, उसमें आग लगाते हैं और फिर पथराव करते हैं, तो यह सिर्फ पथराव का मामला नहीं है। इस पर अदालत ने मेहता ने कहा कि ठीक है, आप इसकी जांच करें। हम जमानत याचिकाओं को दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करेंगे।


वहीं, दोषियों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ दोषियों के मामलों में अपील दायर की है, जिनकी मौत की सजा को गुजरात हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था। इसके बाद शीर्ष अदालत ने अब्दुल रहमान धंतिया, अब्दुल सत्तार इब्राहिम गद्दी और अन्य की जमानत याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

;

Followed

;