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सीबीआई ने इंडियन बैंक के नेतृत्व वाले संघ से 200 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी मामले में बंगलूरू की स्टील हाइपरमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने बुधवार को बताया कि एजेंसी ने कंपनी और आरोपियों के कर्नाटक में बंगलूरू और तमिलनाडु में शूलागिरी, कृष्णागिरी जिलों में छापा मारा।उन्होंने बताया कि कंपनी के अलावा निदेशकों महेंद्र कुमार सिंघी और सुमन महेंद्र कुमार सिंघी, चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश सुराना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
यह कार्रवाई इंडियन बैंक की शिकायत पर की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने 2017 और 2019 के बीच इंडियन बैंक व ई-विजया बैंक के संघ से क्रेडिट सुविधा हासिल की थी। अप्रैल 2019 में इनके अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया गया था और उसी साल नवंबर में इसे धोखाधड़ी करार दिया गया था। इस धोखाधड़ी के चलते इंडियन बैंक को 168.39 करोड़ और ई-विजया बैंक अब बैंक ऑफ बरौदा को 31.99 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
सीबीआई ने इंडियन बैंक के नेतृत्व वाले संघ से 200 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी मामले में बंगलूरू की स्टील हाइपरमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने बुधवार को बताया कि एजेंसी ने कंपनी और आरोपियों के कर्नाटक में बंगलूरू और तमिलनाडु में शूलागिरी, कृष्णागिरी जिलों में छापा मारा।उन्होंने बताया कि कंपनी के अलावा निदेशकों महेंद्र कुमार सिंघी और सुमन महेंद्र कुमार सिंघी, चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश सुराना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
यह कार्रवाई इंडियन बैंक की शिकायत पर की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने 2017 और 2019 के बीच इंडियन बैंक व ई-विजया बैंक के संघ से क्रेडिट सुविधा हासिल की थी। अप्रैल 2019 में इनके अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया गया था और उसी साल नवंबर में इसे धोखाधड़ी करार दिया गया था। इस धोखाधड़ी के चलते इंडियन बैंक को 168.39 करोड़ और ई-विजया बैंक अब बैंक ऑफ बरौदा को 31.99 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।