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ED Director Tenure: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कानून में बाद में हुआ बदलाव पहले के आदेश को रद्द करने का आधार नहीं

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 30 Jan 2023 09:51 PM IST
सार

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ ईडी के निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल को दिए गए तीसरे सेवा विस्तार और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) संशोधन अधिनियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहे थे। 

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कानून में बाद में हुआ बदलाव अदालत के पहले के आदेश को रद्द करने या उसे संशोधित करने का आधार नहीं हो सकता है। शीर्ष कोर्ट ने यह मौखिक टिप्पणी केंद्र सरकार के उस आवेदन पर सवाल उठाते हुए की, जो उसने 8 सितंबर, 2021 को पारित निर्देश को वापस लेने के लिए किया था। 


 
कोर्ट ने अपने इस निर्देश में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 16 नवंबर 2021 से आगे बढ़ाने से रोक दिया था। केंद्र की दलील थी कि यह विस्तार केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में किए गए संशोधनों के तहत है, जो ईडी निदेशक के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने की अनुमति देता है।


जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ ईडी के निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल को दिए गए तीसरे सेवा विस्तार और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) संशोधन अधिनियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहे थे। 
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