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ED: जम्मू-कश्मीर में ईडी की कार्रवाई, जमीन की स्वीकृत सीमा से परे जाकर खड़े कर दिए गए अवैध होटल और रिसॉर्ट

Sat, 28 Jun 2025 04:02 PM IST
अभिषेक दीक्षित डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Sat, 28 Jun 2025 04:02 PM IST
सार

ईडी की जांच में पता चला है कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर का निर्माण पीडीए द्वारा स्वीकृत सीमा से बाहर किया गया था। होटलों ने स्वीकृत सीमा से परे अवैध निर्माण किया था, जबकि उसी का उपयोग करके राजस्व अर्जित किया था। 

ED big action in Jammu and Kashmir: Illegal hotels and resorts were built beyond the approved limit of land
ED - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार

    जम्मू कश्मीर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी के जम्मू उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत पटनी टॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) के मामले में 15.78 करोड़ रुपये के मूल्य की कई अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में भूमि, भवन और होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर के संचालन से उत्पन्न आय शामिल है। ये सभी होटल पटनीटॉप में स्थित हैं। जेएंडके में पीडीए द्वारा जमीन की स्वीकृत सीमा से परे जाकर अवैध होटल/गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट बनाए गए थे।   



    बता दें कि ईडी ने सीबीआई, एसीबी, जम्मू द्वारा पटनी टॉप क्षेत्र में होटल, गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट, कॉटेज, निवास के विभिन्न मालिकों, निदेशकों और पीडीए के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। वहां पर ऐसे कई होटल, गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग, स्वीकृत सीमाओं से अधिक निर्माण, निषिद्ध क्षेत्रों (घने जंगल, कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र) आदि में व्यवसाय संचालित करने में लिप्त थे।

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    ईडी की जांच में पता चला है कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर का निर्माण पीडीए द्वारा स्वीकृत सीमा से बाहर किया गया था। उक्त होटलों ने स्वीकृत सीमा से परे अवैध निर्माण किया था, जबकि उसी का उपयोग करके राजस्व अर्जित किया था। 
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    ईडी के मुताबिक, जनवरी 2025 में, ईडी ने होटल त्रिनेत्र रिसॉर्ट्स, पटनीटॉप और होटल ग्रीन ऑर्किड, पटनीटॉप की भूमि और भवन सहित 14.93 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इस मामले में यह भी पता लगाया जा रहा है कि पटनी टॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना किस तरह की गई है। क्या इसमें पीडीए के किसी कार्मिक का हाथ है। 

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