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Rahul Gandhi: 'राहुल गांधी' के हमनाम को भी चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया, वायनाड से लड़े थे चुनाव, जानें

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु मिश्रा Updated Fri, 31 Mar 2023 07:57 AM IST
सार

चुनाव आयोग ने 29 मार्च को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10ए के तहत अयोग्य घोषित व्यक्तियों की एक अद्यतन सूची जारी की। इसमें राहुल गांधी के. ई. पुत्र वलसम्मा का भी नाम है। ये 13 सितंबर, 2021 से 13 सितंबर, 2024 तक अयोग्य घोषित किए गए हैं। 

Days After Rahul Gandhi's Parliament Setback, His Namesake Disqualified
राहुल गांधी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम से जुड़ा एक और नया मामला सामने आया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के हमनाम को भी अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग के मुताबिक, चुनावी खर्च की जानकारी न देने के आरोप में 'राहुल गांधी के. ई. पुत्र ओ वलसम्मा' को अयोग्य घोषित किया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान केरल की उसी वायनाड सीट से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जहां से राहुल गांधी ने बड़ी जीत हासिल की थी। तब राहुल के इस हमनाम को 2196 वोट मिले थे। 


सभी उम्मीदवारों को देना होता है चुनावी खर्च का हिसाब  
समान नाम वाले निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चर्चित नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ना आम बात है, लेकिन उन सभी को निर्वाचन आयोग के नियमों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता है। 


संयोग से कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी को भी पिछले हफ्ते ही अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि और सजा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया था। 
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