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पीएम मोदी की तस्वीर फाड़ने का मामला: कांग्रेस विधायक पर लगा 99 रुपये का जुर्माना, इस धारा के तहत दोषी पाए गए
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नवसारी।
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 28 Mar 2023 05:58 AM IST
सार
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीए धधल की अदालत ने वंसदा (एसटी) सीट से विधायक पटेल को भादंसं की धारा 447 के तहत आपराधिक अतिचार के लिए दोषी पाया।
गुजरात के नवसारी की एक अदालत ने 2017 के एक मामले में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर 99 रुपये का जुर्माना लगाया है। पटेल पर नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में प्रवेश कर छात्रों के विरोध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर फाड़ने का आरोप था।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीए धधल की अदालत ने वंसदा (एसटी) सीट से विधायक पटेल को भादंसं की धारा 447 के तहत आपराधिक अतिचार के लिए दोषी पाया। पटेल और युवा कांग्रेस के सदस्यों सहित छह अन्य के खिलाफ भादंसं की संबंधित कई धाराओं में 2017 में जलालपुर पुलिस में मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने तीन अभियुक्तों को आपराधिक अतिचार का दोषी पाया और उन्हें 99 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। इसमें विफल रहने पर उन्हें सात दिनों के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। हालांकि, बचाव पक्ष ने दावा किया कि प्राथमिकी राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है।
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