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SC: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मासिक चक्र संबंधी स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य जिम्मेदार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 01 Apr 2023 09:01 PM IST
सार

शीर्ष कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसने जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं और देशभर में लड़कियों के लिए जरूरी संसाधान उपलब्ध कराए हैं।

Centre to SC States responsible for implementing schemes related to menstrual health
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह युवा और किशोर लड़कियों के लिए मासिक चक्र के दौरान स्वच्छता तक पहुंच में सुधार के लिए समर्पित है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है।



शीर्ष कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसने जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं और देशभर में लड़कियों के लिए जरूरी संसाधान उपलब्ध कराए हैं। बेंच ने कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। 


मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां मासिक चक्र से संबंधित योजनाओं के लिए कार्यान्वयन निकाय नहीं है और यह वास्तव में राज्य और उनकी एजेंसियां हैं जो नीतियों को लागू करने में सबसे आगे हैं। मंत्रालय ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि केंद्र सरकार युवा और किशोर लड़कियों के मासिक चक्र के दौरान स्वच्छता में सुधार करने और जरूरी संसाधनों मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
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