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Bombay HC: अदालत ने कहा- शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल की टिप्पणी अपराध नहीं, याचिका खारिज

पीटीआई, मुंबई Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Mon, 27 Mar 2023 02:48 AM IST
सार

शिवाजी महाराज, समाज सुधारक महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई और मराठी लोगों के बारे में दिए गए बयानों से विवाद खड़ा हुआ था। जिसके बाद कोश्यारी ने पिछले महीने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था।
 

Bombay High Court says Ex Maharashtra governor and BJP leader remarks on Shivaji Maharaj no criminal offence
Bombay High Court

विस्तार

बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी को राहत दी है। कोर्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्य दिग्गजों पर दिए बयानों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, यह किसी भी अधिनियम के तहत अपराध नहीं है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि बयान इन हस्तियों के संबंध में वक्ता की समझ और विचारों को दर्शाते हैं, जिसका लक्ष्य दर्शकों/श्रोताओं को समझाना है और उनकी मंशा समाज की बेहतरी के लिए उनको ज्ञान देना है। शिवाजी महाराज, समाज सुधारक महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई और मराठी लोगों के बारे में दिए गए बयानों से विवाद खड़ा हुआ था। जिसके बाद कोश्यारी ने पिछले महीने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था।


पुराने समय का प्रतीक कहने से खड़ा हुआ विवाद
शिवाजी महाराज को "पुराने समय का प्रतीक" कहने के लिए कोश्यारी को आलोचना का सामना करना पड़ा था, जबकि त्रिवेदी ने कथित तौर पर कहा था कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक ने मुगल सम्राट औरंगजेब से माफी मांगी थी। इसी को लेकर 20 मार्च को पनवेल निवासी रमा कतरनवरे ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस सुनील शुकरे और अभय वाघवासे ने याचिका को खारिज कर दिया, जो अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से संबंधित है।
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