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NIA: असम के गांव में हमले के मामले में उग्रवादी को उम्रकैद, 2014 में कर दी थी सात लोगों की हत्या

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 22 Mar 2023 03:41 PM IST
सार

अदालत ने 13 मार्च को दोषी करार दिए जाने के बाद आतंकवादी को सभी मामलों में जुर्माना भी लगाया है और उसे अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

Bodo militant Rabi Basumatary has been sentenced to life imprisonment  in 2014 Balapra village attack case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

असम के कोकराझार जिले के बालापरा गांव में 2014 में सशस्त्र हमले में सात लोगों की हत्या करने के मामले में गुवाहाटी की विशेष एनआईए अदालत ने बोडो उग्रवादी रबी बसुमतारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 



एजेंसी ने कहा कि विशेष अदालत ने रबी बसुमतारी को भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज अन्य अपराधों के लिए दो मामलों में आजीवन कारावास और 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत द्वारा 13 मार्च को दोषी करार दिए जाने के बाद आतंकवादी को सभी मामलों में जुर्माना भी लगाया गया है और उसे अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बयान में कहा कि सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


बता दें कि 1 मई, 2014 को बासुमतारी छह अन्य नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड (NDFB) के सदस्यों के साथ कोकराझार जिले के गोसाईगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालापारा गांव में प्रवेश किया। उन्होंने जी बिदाई और सोंगबिजीत के नेतृत्व वाले एनडीएफबी के निर्देश पर ग्रामीणों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस घटना में सात ग्रामीणों की मौत हो गईं और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
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