ऊना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना की ओर से रविवार को जवाहर नवोदय विद्यालय पेखूबेला में लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन अपर्णा शर्मा ने विशेष तौर पर शिरकत कर जागरूकता शिविर की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य, जिला तथा उपमंडल स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है, जो विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करके लोगों को उनके कानूनी तथा अन्य अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से कम है या वह व्यक्ति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखता हो तो उसको मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। इसके अलावा महिलाओं, बच्चों, अक्षम व्यक्तियों तथा औद्योगिक श्रमिकों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। इसमें कोर्ट फीस, वकील का खर्च, कागजात का खर्च शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि पात्र इच्छुक व्यक्ति अपने प्रार्थना पत्र में अपने साथ हुए अन्याय या मुकदमे का संक्षिप्त विवरण, नाम, आय, जाति इत्यादि का हवाला देकर निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।
अपर्णा शर्मा ने कहा कि अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, को किसी भी प्रकार का वाहन न चलाने दें। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति न तो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है और न ही उसे वाहन चलाने का कानूनी अधिकार है। अधिवक्ता मनोज राणा ने सूचना का अधिकार अधिनियम, अधिवक्ता रमेश सारथी ने भारतीय तलाक अधिनियम एवं गुजारा भत्ता अधिनियम तथा अधिवक्ता अरुण ठाकुर ने उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी। इस अवसर पर स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान तीर्थ राम, उपप्रधान कृष्णपाल तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य अनूपा ठाकुर सहित भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।