दुलैहड़ (ऊना)। ग्राम पंचायत भडियारां में विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से कानून संबंधी जानकारी देने के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इसमें न्यायाधीश यजुविंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सिविल जज यजुविंद्र सिंह ने उपस्थित लोगों को मुुफ्त कानूनी सहायता के बारे में बताया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कौन से लोग मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। न्यायाधीश ने बताया कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना पड़ता है। उसे किस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया हैं, यह भी बताना पड़ता है। उन्होंने बताया कि किसी भी महिला को सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त होने के बाद पुलिस थाने में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। महिला की तलाशी भी महिला पुलिस कर्मचारी ही ले सकती है। अधिवक्ता अरुण शर्मा ने उपभोक्ता अधिनियम, मनरेगा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम व अधिवक्ता आशीष सचदेवा ने सूचना का अधिकार एक्ट के बारे में बताया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत भडियारां की प्रधान कृष्णा देवी, ब्लाक समिति सदस्य रविंद्र जोशी, उपप्रधान मोहन सिंह, पंचायत निरीक्षक जोगिंद्र प्रभाकर व पंचायत सचिव सुभाष चंद के अतिरिक्त अन्य गण्यमान्य लोग भी मौजूद थे।