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चरस के आरोपी को सजा और जुर्माना

Mandi Updated Sat, 02 Jun 2012 12:00 PM IST

मंडी। चरस की लघु मात्रा बरामद होने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को अंडरगौन करके हिरासत में काट ली गई 14 दिन का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे दो माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की विशेष अदालत ने पधर तहसील के कलगढ़ निवासी नेत्र सिंह पुत्र राम सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (एस आई यू ) का दल मुख्य आरक्षी प्रेम पाल की अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर बिजणी के पास तैनात था। इसी दौरान मंडी की ओर से पैदल आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देख कर भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने आरोपी को काबू करके उसके बैग की तलाशी ली। इसमेें 900 ग्राम चरस बरामद हुई थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए जिला न्यायवादी जेके लखनपाल ने 10 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल 900 ग्राम चरस में से 25 ग्राम चरस का सैंपल ही रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था। बाकि मात्रा का परीक्षण ही नहीं करवाया गया। इस 25 ग्राम सैंपल चरस में 29.76 प्रतिशत मात्रा ही रेसिन की पाई गई। इससे आरोपी पर 9 ग्राम चरस रखने का अभियोग साबित हुआ। अदालत ने सजा की अवधि पर सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि आरोपी 14 दिन की हिरासत काट चुका है। ऐसे में अदालत ने चरस की लघु मात्रा बरामद होने के कारण आरोपी को अंडरगौन करते हुए उसके द्वारा काट ली गई कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।
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