मंडी। चरस सहित गिरफ्तार आरोपी को अदालत ने दो साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के निश्चित अवधि में जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की विशेष अदालत ने हरियाणा के पानीपत जिला के बरसूम गांव निवासी राम रूप पुत्र भोले राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 फरवरी 2008 को औट थाना पुलिस का दल मुख्य आरक्षी सत्य प्रकाश की अगुवाई में लारजी डैम के पास गश्त के लिए तैनात था। इसी दौरान सिल्ही लारजी की तरफ से पैदल आ रहे व्यक्ति ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। संदेह होने पर पुलिस ने उसे काबू करके बैग की तलाशी ली तो इसमें से एक किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुई।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जेके लखनपाल ने 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाकर आरोपी पर अभियोग को साबित किया। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का पहला अपराध होने के कारण नर्म रुख अपनाने की प्रार्थना की गई। इधर, अभियोजन पक्ष का कहना था कि मादक पदार्थों की तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तस्करी किए गए मादक पदार्थ युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में आरोपी को कड़ी सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी से बरामद चरस की मात्रा को देखते हुए उक्त सजा का फैसला सुनाया।