{"_id":"30411","slug":"Mandi-30411-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"एसडीएम सरकाघाट के फैसले पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सरकाघाट (मंडी)। राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग शिमला ने 15 मई 2012 को सरकार की तरफ से उपमंडलाधिकारी (ना ़) सरकाघाट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। इसमें 05 अप्रैल 2012 को जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम मंडी की ओर से दिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। जिला उपभोक्ता फोरम मंडी कैंप सरकाघाट ने शिकायतकर्ता रणजीत सिंह बनाम उपमंडलाधिकारी सरकाघाट आदि एवं बलदेव सिंह बनाम उपमंडलाधिकारी सरकाघाट ने शिकायत नंबर 317/2011 एवं 318/2011 माह अगस्त 2011 को दायर की थी। इस पर जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवाओं में कमी के चलते उपमंडलाधिकारी सरकाघाट को मुबलिक 13000 रुपये हर्जाना राशि एवं मुबलिक 8000 रुपये शिकायत का खर्चा अदा करने के आदेश पारित किए थे। इस फैसले को राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में चुनौती दी गई। इस पर आयोग ने तथ्यों तथा दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद जिला फोरम के निर्णय पर रोक लगा दी। रणजीत सिंह ने ऐसे दस्तावेज उपमंडलाधिकारी सरकाघाट से मांगे जिनकी प्रविष्टियां न राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, न ही नकल शाखा सरकाघाट में ऐसा अभिलेख उपलब्ध था। शिकायतकर्ता रणजीत सिंह ने जैसा अभिलेख मांगा, वैसा अभिलेख राजस्व विभाग ने कभी तैयार ही नहीं किया था। दूसरी शिकायत जो बलदेव सिंह ने दायर की थी उसने आवेदन पत्र नकल फैसला गलत भरा था, जो फैसला तहसीलदार सरकाघाट ने भू-एकत्रीकरण अधिकारी की हैसियत से किया था। यहां तक कि विभाग ने शिकायतकर्ता की सहायता करते हुए नकल फार्म ने दुरुस्ती कार्रवाई की। फिर भी शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। फोरम ने इन मुकदमों का निपटारा 5 अप्रैल 2012 को सरकार के खिलाफ किया। राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण के निर्णय पर रोक लगा दी। केस की आगामी सुनवाई 3 जुलाई 2012 को होगी।
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