कुल्लू। दुराचार के एक मामले में अभियोग साबित होने पर न्यायालय ने एक व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को छह माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी एनएस वर्मा ने जोरदार पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग साबित कर दिखाया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह की अदालत ने शनिवार को दिए अपने एक अहम फैसले में दुराचार का अभियोग साबित होने पर पतलीकूहल क्षेत्र के लराकेलों निवासी शेर सिंह को सात साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी एनएस वर्मा ने न्यायालय में 12 गवाह पेश किए। वहीं उनकी ठोस दलीलों को भी न्यायालय ने स्वीकार करते हुए फैसले पर मुहर लगा दी। केस के मुताबिक लराकेलों में देसी दवाई देने के बहाने दोषी ने बेहोश कर युवती से दुराचार किया था। दुराचार के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर हुए पुलिस ने बाद में इसका चालान न्यायालय में पेश किया। करीब एक साल के बाद न्यायालय ने इस पर अपना फैसला सुना दिया।