{"_id":"31068","slug":"Kullu-31068-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"44 कारोबारियों को एक लाख का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुल्लू। उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन करने पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के माप-तोल विंग ने शिकंजा कस दिया है। विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 44 व्यापारियों को लगभग 1.04 लाख का जुर्माना किया है। विधिक माप विज्ञान के सहायक नियंत्रक डीआर वर्मा ने यह कार्रवाई की है।
माप एवं तोल विंग के निरीक्षक बलवीर चंद आर्य ने व्यापारियों के चालान किए थे। आर्य ने बताया कि चालान बाटों का सत्यापन न करवाने, सत्यापन प्रमाणपत्र को निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत न करने, शीतल पेय पर अधिक मूल्य वसूलने, मिठाई कम तोलकर बेचने और डिब्बा बंद वस्तुओं पर नियमानुसार शुद्ध वजन, अधिकतम मूल्य, निर्माता/पैकर का पूरा पता, निर्माण/पैकिंग का मास तथा वर्ष अंकित न होने पर किए थे। बलवीर चंद आर्य ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान को रखते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे खरीदी गई हर वस्तु का बिल या कैश मेमो अवश्य लें।
निरीक्षक ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सभी व्यापारियों को यह भी आदेश दिए हैं कि वे इलेक्ट्रानिक स्केल तथा प्लेटफार्म स्केल के साथ उसकी क्षमता के दसवें भाग के बराबर दस प्रतिशत बाट भी अवश्य रखें। यह बाट सभी व्यापारियों को अनिवार्य रूप से रखने होंगे।
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