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नशे के सौदागरों पर पुलिस की पैनी निगाह

Kullu Updated Wed, 30 May 2012 12:00 PM IST
कुल्लू। जिला में अब नशे का कारोबार करने वालों पर ही नहीं बल्कि ड्रग्स का सेवन करने वालों की भी खैर नहीं। पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ संयुक्त अभियान छेड़ रखा है। 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स बेचने पर एक साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना किया जाता है, लेकिन अब 42 और 47 एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स का सेवन करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। एसपी कुल्लू अशोक कुमार ने बताया कि ड्रग्स का सेवन करते पकड़े गए व्यक्ति का तुरंत मेडिकल करवाया जाएगा। संबंधित व्यक्ति के खून और युरिन के सैंपल जांच के लिए लैब में भेज जाएंगे। इसके बाद ड्रग्स का सेवन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज होगा।

एसपी कुल्लू ने कहा कि नशे का कारोबार करने वाले लोगों को नहीं बख्शा जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने जिला में चल रही रेव पार्टी पर भी चिंता जताई। कहा कि इन पार्टियों में भारी मात्रा में नेश का सेवन और कारोबार होता है। पुलिस ने मणिकर्ण के कसोल में चल रही एक ऐसी ही पार्टी से भारी मात्रा स्थेटिक ड्रग बरामद की थी। पुलिस ने इस एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया था। पार्टी के आयोजक देहरादून निवासी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बताया कि रेव पार्टियों में नशे का कारोबार करने वालों और आयोजकों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों में स्थानीय लोगों की संलिप्तता से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जिला पुलिस ने अफीम उगाने के 21 मामले दर्ज किए हैं। जिला में पुलिस ने 145747 अफीम के पौधों को नष्ट किया है। पुलिस की नजरों से बचने के लिए कुछ लोगों ने खेतों में आगे गेहूं और उसके पीछे अफीम लगानी शुरू कर दी है। पुलिस ने नशे के कारोबारियों के मंसूबों पर पानी फेर उन्हें भी नष्ट कर दिया।
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