कुल्लू। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश पद्म सिंह ने वीरवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्तों को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। उप जिला न्यायवादी मोनिका मल्होत्रा ने मामले की पैरवी करते हुए अदालत में अभियोग साबित किया।
उन्होंने बताया कि नितिन कुमार, समीर गुप्ता निवासी कटरांई तथा राधेश्याम निवासी अखाड़ा बाजार कुल्लू ने सात नवंबर 2008 को रमन कुमार दुकानदार की पिटाई की थी। रमन कुमार अपनी दुकान बंदकर बाहर खड़ा था। इसी दौरान नितिन ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। मारपीट में घायल युवक को आठ नवंबर को मंडी अस्पताल रेफर किया था। यहां से एक जनवरी 2009 को उन्हें आईजीएमसी के लिए भेजा गया। आईजीएमसी से डिस्चार्ज होने के बाद इलाज के लिए जीएमसीएच, सेक्टर 32 चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया। जहां चार फरवरी 2009 को उनकी मौत हो गई। उप न्यायवादी ने बताया कि वीरवार को न्यायाधीश ने नामजद किए गए तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों को जुर्माना भी भुगतना होगा। जुर्माना न अदा न करने पर छह महीने के साधारण कारावास काटना होगा।