कुल्लू। तेजधार हथियार से हमला करके दो लोगों को घायल करने के मामले में आरोपियों को दोषी करार देकर अदालत ने कैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह की अदालत ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत यह सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी एनएस वर्मा ने बताया कि गांव राह डाकघर नगवाईं जिला मंडी के निवासी नरेश कुमार पुत्र गंगा राम और शाढ़ाबाई के नवल कुमार पुत्र प्रेम सिंह को आईपीसी की धारा 307 के तहत तीन साल के साधारण कारावास और 5000 जुर्माने की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 324 के तहत भी दोनों अभियुक्तों को एक-एक साल कारावास और एक-एक हजार जुर्माना किया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत नरेश कुमार को छह माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि को पीड़ित को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं। वर्मा ने बताया कि भुंतर थाना क्षेत्र में नरेश और नवल ने तुलसी राम पर खुखरी से हमला कर दिया था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। तुलसी राम का बचाव करते समय सूरजमणि को भी खुखरी से चोटें लगीं थीं। इस सिलसिले में भुंतर थाने में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 18 गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष की दलीलों को सही ठहराते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को यह सजा सुनाई।
कुल्लू। तेजधार हथियार से हमला करके दो लोगों को घायल करने के मामले में आरोपियों को दोषी करार देकर अदालत ने कैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह की अदालत ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत यह सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी एनएस वर्मा ने बताया कि गांव राह डाकघर नगवाईं जिला मंडी के निवासी नरेश कुमार पुत्र गंगा राम और शाढ़ाबाई के नवल कुमार पुत्र प्रेम सिंह को आईपीसी की धारा 307 के तहत तीन साल के साधारण कारावास और 5000 जुर्माने की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 324 के तहत भी दोनों अभियुक्तों को एक-एक साल कारावास और एक-एक हजार जुर्माना किया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत नरेश कुमार को छह माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि को पीड़ित को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं। वर्मा ने बताया कि भुंतर थाना क्षेत्र में नरेश और नवल ने तुलसी राम पर खुखरी से हमला कर दिया था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। तुलसी राम का बचाव करते समय सूरजमणि को भी खुखरी से चोटें लगीं थीं। इस सिलसिले में भुंतर थाने में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 18 गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष की दलीलों को सही ठहराते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को यह सजा सुनाई।