धर्मशाला। फास्ट ट्रैक कोर्ट धर्मशाला के न्यायाधीश डा. बलदेव सिंह की अदालत ने मंगलवार को दुराचार के दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 1500 रुपए जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला न्यायवादी सीबी आचार्य ने मामले की पुष्टि की है।
केस की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी आरके कौशल ने कहा कि 11 जुलाई 2011 को एक युवती ने नूरपुर के गांव थोहड़ा जटोली निवासी करनैल सिंह उर्फ काकू के खिलाफ दुराचार करने तथा धमकाने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने पीड़िता का अस्पताल में मेडिकल करवाया, जिसमें दुराचार के आरोप की पुष्टि हुई। इस पर आरोपी करनैल सिंह के खिलाफ नूरपुर पुलिस स्टेशन में 12 जुलाई 2011 भादसं की धारा 376 (1), 451 व 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। उप जिला न्यायवादी ने बताया कि अदालत ने दोषी करनैल सिंह को भादसं की धारा 376 (1) के तहत सात साल कठोर कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। भादसं की धारा 451 के तहत दोषी को छह माह साधारण कारावास तथा 250 रुपए जुर्माना और भादसं की धारा 506 के तहत एक साल साधारण कारावास तथा 250 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक माह का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।