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चूरा पोस्त रखने के दोषी को तीन माह की कैद

Hamirpur Updated Wed, 30 Jan 2013 05:30 AM IST
हमीरपुर। सीजेएम कोर्ट हमीरपुर ने चूरा पोस्त रखने के आरोप में एक आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा।

जिला सहायक न्यायवादी केडी शर्मा ने बताया कि आरोपी अश्वनी कुमार पुत्र ध्यान सिंह निवासी सुधयाल तहसील नादौन जिला हमीरपुर को सीजेएम कोर्ट ने 225 ग्राम चूरा पोस्त रखने के आरोप में तीन माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। गौर रहे कि नादौन पुलिस ने 2 अप्रैल वर्ष 2009 को गश्त के दौरान जटेहड़ी चौक पर अश्वनी कुमार के थैले से यह नशा बरामद किया था। इसके चलते पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार किया था। इसके चलते आरोपी को गत मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास होगी। मामले की पैरवी जिला सहायक न्यायवादी केडी शर्मा ने दी।
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