चंबा। निजी स्कूलों के लिए शिक्षा बोर्ड की संबद्धता लेने के लिए शिक्षा विभाग ने समय सीमा बढ़ा दी है। अब निजी स्कूल मार्च 2013 तक मान्यता ले सकेंगे। पहले निजी स्कूलों को मान्यता के लिए 29 मई तक की समयसीमा दी गई थी। जिले के 50 के करीब स्कूल अभी भी आरटीई एक्ट की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई करने के लिए पूरे कमरे नहीं थे। साथ ही इन स्कूलों में अन्य जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। शिक्षा विभाग के अनुसार कुछेक स्कूलों में मुख्य अध्यापक के लिए अलग कमरे नहीं हैैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए समय में इन स्कूलाें को संबद्धता मिलनी मुश्किल थी। लिहाजा विभाग ने ऐसे निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए मार्च 2013 तक का समय दिया है। इस बीच इन स्कूलों को आरटीई एक्ट की शर्तों को पूरा करना होगा। शर्तें पूरा न करने वाले स्कूलों में अलग-अलग क्लासों के लिए कमरे, मुख्य अध्यापक रूम अलग से, टायलेट सहित एक्ट में दी गई नियमानुसार अन्य जरूरी सुविधाएं बच्चों को मुहैया करवानी होंगी। मार्च 2013 तक ये स्कूल तमाम सुविधाएं स्कूल में मुहैया नहीं करवा पाते हैं तो शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों की संबद्धता को रद कर देगाऔर इन स्कूलों के बच्चों को अन्य संबद्ध स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। संबद्धता लेने के लिए समय सीमा बढ़ जाने से निजी स्कूल मार्च माह तक हर हाल में मूलभूत सुविधाएं बच्चों को मुहैया करवानी हाेंगी। साथ ही बोर्ड के निर्देशों को भी पूरा करना होगा। इससे बच्चों को निजी क्षेत्र में भी पढ़ाई करने में अच्छा माहौल मिलेगा।
उधर, शिक्षा विभाग के डिप्टी डीओ ओपी हीर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल शिक्षा विभाग से संबद्धता मार्च 2013 तक ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों को संबद्धता शर्तें पूरा करने के बाद ही मिलेगी। शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए समय के अंदर भी ये स्कूल शर्तें पूरा नहीं करते हैं तो इनकी संबद्धता रद कर बच्चों को दूसरे स्कूलाें में शिफ्ट किया जाएगा।