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हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर 50 लाख रुपये मांगने व बाद में फोटो वायरल करने पर छह दोषियों को सात-सात साल कैद और प्रत्येक पर 3.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। दोषियों में दो नाबालिग हैं । दोनों को 21 साल की आयु होने तक बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। उसके बाद जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। प्रत्येक दोषी की जुर्माना राशि में से तीन लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
सदर थाना क्षेत्र के फ्लैट में रहने वाली महिला ने 1 अगस्त, 2020 को पुलिस को बताया था कि उनकी 14 साल की बेटी है। वह क्षेत्र के ही स्कूल में पढ़ती है। उनकी बेटी का मोबाइल नंबर एक नाबालिग लड़के को मिल गया था। उसने अपने दोस्त को भी नंबर दे दिया था। उसके बाद आरोपियों ने छात्रा के अश्लील फोटो प्राप्त कर लिए।
उन्होंने उसे वायरल करने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की मांग की। छात्रा ने जब परिजनों को बताया था तो उन्होंने युवकों को समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने छात्रा के अश्लील फोटो वायरल कर दिए। उसके बाद भी रुपये मांगते रहे। उन्होंने छात्रा की मां को धमकी दी थी कि 50 लाख रुपये नहीं देने पर छात्रा का अपहरण कर लेंगे।
जिस पर छात्रा की मां ने पुलिस को अवगत कराया था। सदर थाना के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम ने 7 अगस्त, 2020 को पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें दो नाबालिग थे। पुलिस ने उनको बाल सुधार गृह भेज दिया था।
वहीं गिरफ्तार आरोपी गांव सांदल खुर्द निवासी जसबीर उर्फ शिवम, सांदल कलां निवासी शिवकुमार, अमित कुमार के मोबाइल जब्त करने के साथ उनको अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बाद में 30 सितंबर, 2020 को पानीपत के उरलाना कलां के रवि को गिरफ्तार किया गया था। इसमें आरोपी जसबीर की आवाज के सैंपल भी जांच को भेजे गए थे।
मामले में पीड़ित परिवार ने बताया था कि उनके घर के पास एक नाबालिग आरोपी ने फर्नीचर का काम किया था। वहीं से नाबालिग को किसी तरह छात्रा का मोबाइल नंबर मिल गया था। जिसके बाद वह उसे कॉल करने लगा था। इस दौरान उसने अपने दोस्त को छात्रा का नंबर दिया था। उसने आगे अन्य दोस्तों को दे दिया।
इस मामले में महिला ने अलग-अलग नंबर से कॉल व मैसेज करने वाले 13 युवकों को नामजद कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने छात्रा को अगवा करने की धमकी देने, आईटी एक्ट, जबरन रुपये मांगने और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में आरोपियों के पकड़े जाने व उनके मोबाइल से फोटो डिलीट मिलने पर सबूत मिटाने की धारा भी जोड़ी गई थी। जांच के दौरान मामले में अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी थी।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दो नाबालिग के साथ ही जसबीर उर्फ शिवम, शिवकुमार, अमित कुमार व रवि को सात-सात साल कैद व अलग-अलग धाराओं में प्रत्येक को 3.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 35 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना राशि जमा कराने पर प्रत्येक की राशि में से तीन लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं। मामले में दोनों नाबालिगों को 21 साल की आयु तक बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। उसके बाद उन्हें जेल में शिफ्ट किया जाएगा।
सभी दोषियों को किस धारा में मिली कितनी सजा
भादंसं की धारा 354डी में सात साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 354सी में तीन साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 66ई आईटी एक्ट में तीन साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माना, 67बी आईटी एक्ट में पांच साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माना, धारा 384 में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 में दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 386 में सात साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।