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Sonipat: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, किशोरी को बहकाकर पंजाब ले गया था

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 22 Mar 2023 06:18 PM IST
सार

दोषी खरखौदा थाना क्षेत्र से किशोरी को बहकाकर पंजाब ले गया था। कोर्ट ने 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर 27 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

20 years in prison to rapist of a teenager in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 20 साल कैद और 80 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना राशि नहीं देने पर 27 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।



मूलरूप से उत्तर प्रदेश व घटना के समय खरखौदा थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 17 सितंबर, 2021 को पुलिस को बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 16 सितंबर, 2021 को बाजार से सामान लेने गई थी पर लौटकर नहीं आई थी। उन्होंने अपने स्तर पर पता लगाया पर जानकारी नहीं मिली।


जिस पर उसने पुलिस को शिकायत दी। पीड़ित की शिकायत पर खरखौदा पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किशोरी को पंजाब से बरामद कर लिया था। पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जिस पर पुलिस ने मामले में बहकाकर ले जाने, दुष्कर्म करने, 6 पॉक्सो एक्ट व जुवेनाइल एक्ट जोड़ दिया था।

किशोरी ने बताया कि खरखौदा क्षेत्र में उनके पड़ोस में रहने वाला मूलरूप से नेपाल के जिला विराट नगर के गांव रंगोली निवासी राखी कुमार उसे बहकाकर ले गया था। तत्कालीन जांच अधिकारी सुदेश की टीम ने 9 अक्तूबर, 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, 366 में पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना व 84 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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