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Panchkula News: प्रेमी पहलवानों के मामले में भोपाल में एफआईआर, हरियाणा पुलिस ने कहा देंगे सुरक्षा

Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 26 Nov 2022 08:00 AM IST
FIR in Bhopal on boy in case of lover wrestlers, Haryana Police said will provide security
प्रेमी पहलवानों के मामले में नया मोड़ आ गया है। जहां एक ओर मध्य प्रदेश पुलिस अपहरण की एफआईआर दर्ज कर प्रेमी जोड़े की तलाश में जुटी है तो वहीं हरियाणा पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि अगर जोड़ा सुरक्षा के लिए आवेदन देगा तो हरियाणा पुलिस उन्हें सुरक्षा देने को तैयार है। प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुडी याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने हलफनामा दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस को जोड़े के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भोपाल पुलिस भी जोड़े की तलाश में लड़के के घर आई थी, लेकिन उन्हें याची नहीं मिले। प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका दाखिल करने से पहले हरियाणा पुलिस से मिल कर सुरक्षा की मांग नहीं की। केवल एक कुरियर के माध्यम से सुरक्षा की मांग को लेकर पत्र भेजा गया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट को बताया गया कि नवीन पहले से ही जया फोगाट नाम की महिला से विवाहित है। उनका विवाह 22 फरवरी 2019 को हुआ था। सुनवाई के दौरान लड़की के परिजनों ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया। हाईकोर्ट में इस मामले में अब 5 दिसंबर को सुनवाई होगी।

भोपाल में एफआईआर दर्ज
चरखी दादरी पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर 9 नवंबर 2022 को अपहरण की एफआईआर दर्ज की थी। भोपाल के श्यामला हिल्स पुलिस स्टेटशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत केअनुसार सारा दसवीं की छात्रा है और उसकी उम्र 15 साल और 10 महीने है। 9 नवंबर को सुबह छह बजे वह स्टेडियम गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी।

सुरक्षा के लिए लगाई थी गुहार
भोपाल निवासी 16 साल की सारा हक व चरखी दादरी निवासी 27 वर्षीय नवीन ने सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दोनों पेशे से पहलवान हैं और एक प्रतियोगिता के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी और फिर शादी का फैसला ले लिया। 13 नवंबर को मोहाली के नयागांव की मस्जिद में मुस्लिम रीति-रिवाजों के निकाह कर लिया। लड़की के घर वालों से जान का खतरा बताते हुए दोनों ने सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। जोड़े ने कहा कि यदि उन्हें पकड़ लिया गया तो मार दिया जाएगा। इस जोड़े ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया था कि यह उनका पहला विवाह है। अब नवीन की पहली पत्नी ने अर्जी दायर कर कोर्ट से फैसला लेने से पहले उसका पक्ष सुनने का आग्रह किया है।
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