चंडीगढ़। 30 प्रतिबंधित इंजेक्शन और 20 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए मोहाली निवासी दोषी प्रमोद कुमार को जिला अदालत ने बुधवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक लाख दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
12 अक्टूबर, 2018 को सेक्टर-49 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक पुलिस सेक्टर-48 सी स्थित सरकारी स्कूल के पास गाड़ी खड़ी कर चोरी की वारदात को ध्यान में रखते हुए गश्त कर रही थी। पुलिस सेक्टर-48 सी से 48डी की तरफ पैदल जा रही थी। रात के करीब साढ़े दस बजे जैसे ही पुलिस सेक्टर-48 सी डी वीटा मिल्क बूथ के पास पहुंची, इस दौरान मोहाली फेज-11 की तरफ से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। उसके दाहिने हाथ में एक लिफाफा था, पुलिस पार्टी को देखकर वह घबरा गया और पीछे मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। पुलिस ने शक के दौरान उसको दबोच लिया। पूछने पर उसने अपना नाम प्रमोद कुमार बताया। लिफाफा चेक करने पर उससे 30 नशीले इंजेक्शन और 20 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछने पर वह कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर पाया। जिसके बाद पुलिस ने दोषी पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
चंडीगढ़। 30 प्रतिबंधित इंजेक्शन और 20 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए मोहाली निवासी दोषी प्रमोद कुमार को जिला अदालत ने बुधवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक लाख दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
12 अक्टूबर, 2018 को सेक्टर-49 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक पुलिस सेक्टर-48 सी स्थित सरकारी स्कूल के पास गाड़ी खड़ी कर चोरी की वारदात को ध्यान में रखते हुए गश्त कर रही थी। पुलिस सेक्टर-48 सी से 48डी की तरफ पैदल जा रही थी। रात के करीब साढ़े दस बजे जैसे ही पुलिस सेक्टर-48 सी डी वीटा मिल्क बूथ के पास पहुंची, इस दौरान मोहाली फेज-11 की तरफ से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। उसके दाहिने हाथ में एक लिफाफा था, पुलिस पार्टी को देखकर वह घबरा गया और पीछे मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। पुलिस ने शक के दौरान उसको दबोच लिया। पूछने पर उसने अपना नाम प्रमोद कुमार बताया। लिफाफा चेक करने पर उससे 30 नशीले इंजेक्शन और 20 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछने पर वह कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर पाया। जिसके बाद पुलिस ने दोषी पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।