पंचकूला। अर्णव किडनैपिंग केस में मुख्य आरोपी रविंदर सिंह गिल पर शुक्रवार को सेशन जज की कोर्ट में चार्ज फ्रेम किए गए। आरोपी पर अदालत में धारा 362 ए की धाराएं लगाई गई हैं। अदालत को आरोपी ने बताया कि वह बेकसूर है और उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अब इस मामले में आरोपी का ट्रायल शुरू होगा और गवाहियां होंगी। इससे पहले नौ मई को आरोपी पर जिया किडनैपिंग के चार्ज फ्रेम किए गए थे। याद रहे आरोपी के खिलाफ पूरे ट्राइसिटी में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को 25 दिसंबर 2011 को पंचकूला से गिरफ्तार किया था।
अर्णव की किडनैंपिग साल 2010 में सेक्टर सात से हुई थी। किडनैपिंग के समय अर्णव अपने चचेरे भाइयों के साथ घर के लॉन में खेल रहा था, तभी उसे उठा लिया गया। जिया की किडनैपिंग 20 अक्तूबर 2009 को सेक्टर-7 से हुई थी। उसके बाद आरोपी ने फिरौती मांगकर जिया को छोड़ने की बात कही। परिजनों ने फिरौती देकर जिया को किडनैपर के चंगुल से छुड़ाया था। रविंदर पर उसके पिता गिल एस्टेट के मालिक सतवंत सिंह गिल की हत्या का आरोप भी लग चुका है। इस मामले की कोर्ट में भी सुनवाई हुई। लेकिन, बाद में उसे सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।