पंचकूला। पोल्ट्री फार्मों के मामलों की सुनवाई अब कुरुक्षेत्र स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक पोल्ट्री फार्म पहले कृषि क्षेत्रों में आते थे, लेकिन अब उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। एसडीएम के मुताबिक कोताही बरतने वाले पोल्ट्री फार्मों के मालिकों पर विशेष कुरुक्षेत्र प्रदूषण बोर्ड की ओर से कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें जुर्माने और पांच साल की सजा का प्रावधान भी है।
उपमंडल अधिकारी शरणदीप कौर बराड़ ने उपायुक्त को बताया कि इस दौरान जिन-जिन पोल्ट्री फार्मों पर जो कमियां पाई गई उनकी रिपोर्ट तैयार करके विशेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कुरुक्षेत्र को भेजेंगे ताकि बोर्ड संबंधित पोल्ट्री फार्मों की सुनवाई कर सके।
जनहित याचिका के बाद उठाया कदम
पोल्ट्रीफार्म से परेशान लोगों को समस्या से निजात दिलाने के लिए एडवोकेट विजय बंसल ने अदालत में जनहित याचिका दायर कर हरियाणा सरकार को नोटिस दिया। उसके बाद अदालत ने हरियाणा सरकार को एक महीने के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकार ने अदालत में जवाब दिया कि अब तक पोल्ट्री फार्म के खिलाफ कोई नीति नियम नहीं बने हैं। इस पर हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केंद्र के प्रदूषण बोर्ड से सुझाव मांगे और पोल्ट्री फार्म के लिए नए नीति-नियम बनाए। इसी का नतीजा है कि अब पोल्ट्री फार्मों की सुनवाई कुरुक्षेत्र स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होगी।
पंचकूला। पोल्ट्री फार्मों के मामलों की सुनवाई अब कुरुक्षेत्र स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक पोल्ट्री फार्म पहले कृषि क्षेत्रों में आते थे, लेकिन अब उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। एसडीएम के मुताबिक कोताही बरतने वाले पोल्ट्री फार्मों के मालिकों पर विशेष कुरुक्षेत्र प्रदूषण बोर्ड की ओर से कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें जुर्माने और पांच साल की सजा का प्रावधान भी है।
उपमंडल अधिकारी शरणदीप कौर बराड़ ने उपायुक्त को बताया कि इस दौरान जिन-जिन पोल्ट्री फार्मों पर जो कमियां पाई गई उनकी रिपोर्ट तैयार करके विशेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कुरुक्षेत्र को भेजेंगे ताकि बोर्ड संबंधित पोल्ट्री फार्मों की सुनवाई कर सके।
जनहित याचिका के बाद उठाया कदम
पोल्ट्रीफार्म से परेशान लोगों को समस्या से निजात दिलाने के लिए एडवोकेट विजय बंसल ने अदालत में जनहित याचिका दायर कर हरियाणा सरकार को नोटिस दिया। उसके बाद अदालत ने हरियाणा सरकार को एक महीने के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकार ने अदालत में जवाब दिया कि अब तक पोल्ट्री फार्म के खिलाफ कोई नीति नियम नहीं बने हैं। इस पर हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केंद्र के प्रदूषण बोर्ड से सुझाव मांगे और पोल्ट्री फार्म के लिए नए नीति-नियम बनाए। इसी का नतीजा है कि अब पोल्ट्री फार्मों की सुनवाई कुरुक्षेत्र स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होगी।