पंचकूला। 11 अक्तूबर 2011 के पहले खरीदी गई जमीन-जायदाद जनरल पॉवर अटार्नी (जीपीए) से ट्रांसफर हो सकेगी। हुडा ने दावा किया है कि अगले एक दो दिन में प्रापर्टी ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि सुप्रीमकोर्ट ने यह फैसला पहले ही दे दिया था, लेकिन हुडा की ओर से बार-बार अड़चन लगाई जा रही थी। इससे लोगों को काफी परेशानी आ रही थी। फैसले के मुताबिक 11 अक्तूबर 2011 बाद से जीपीए से जमीन-जायदाद के टाइटल ट्रांसफर पर रोक थी, लेकिन हुडा इससे पहले की भी प्रापर्टी ट्रांसफर के लिए आनाकानी कर रहा था। यदि हुडा अपने दावे पर खरा उतरता है तो लोगों के लिए काफी राहत वाली बात होगी।
सुप्रीमकोर्ट ने एक फैसले के अनुसार जनरल पावर अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल और विल ट्रांसफर से जमीन-जायदाद के टाइटल ट्रांसफर पर रोक लग गई थी। इस बारे में जमीन-जायदाद से जुड़े सभी कार्यालयों को जानकारी भी दे दी गई। इसके बावजूद हुडा इस फैसले को लागू नहीं कर रहा था। शहर के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2010 जीपीए के तहत मकान और कोठी तो खरीद लिए थे, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। इससे उन्हें काफी परेशानी आ रही है। हुडा ने फैसले का गलत अर्थ निकाल लिया और 11 अक्तूबर के आगे के साथ पीछे की प्रापर्टी ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी।
प्रापर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान सुरेश अग्रवाल ने बताया कि हुडा के अधिकारियों और मुख्यमंत्री को इस मुद्दे से अवगत कराया। उसके बाद मंगलवार को वे एसोसिएशन के अन्य लोगों के साथ पहुंचे और अमर उजाला में प्रकाशित खबर को सामने रख इस फैसले को लागू करने की बात कही। उन्होंने बताया कि जब अन्य राज्यों में ऐसा हो सकता है तो हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं? इस पर हुडा के एडमिनिस्ट्रेटर सुरजीत सिंह ने दावा किया कि यहां भी एक दो दिन में 11 अक्तूबर 2011 के पहले की जमीन जायदाद जीपीए से ट्रांसफर हो सकेगी।
सुरेश अग्रवाल ने बताया कि इस बारे में उन्होंने पहले भी हुडा के अधिकारियों से मुलाकात कर सुप्रीमकोर्ट के फैसले को लागू करने की बात कही थी, लेकिन रिस्पांस नहीं मिल रहा था। सोमवार को फिर से मुलाकात हुई और फैसले को लागू करने की बात कही। इस पर हुडा एडमिनिस्ट्रेटर ने दावा किया कि वे जल्द फैसला लागू करेंगे।