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पंचकूला। पालीथिन के प्रयोग पर जिला प्रशासन का व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसने का अभियान जारी है। अभियान में सोमवार को बड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। जिला प्रशासन की टीम ने सेक्टर-11 मार्केट का दौरा किया। जांच में पता चला कि यहां पालीथिन का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। टीम ने सभी दुकानदारों पर करीब 2500 रुपये का जुर्माना लगाया। कई लोगों ने आनाकानी की तो टीम ने हिदायत दी कि यदि पूरा जुर्माना नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त बराड़ ने इस सिलसिले में अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं वे हर महीने पालीथिन प्रयोग करने वालों का चालान काटकर महीनावार रिपोर्ट भेजें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिकारी पूनम लांगियान और डीएफएससी वेद प्रकाश के नेतृत्व में सेक्टर-11 में छापा मारकर चालान काटा गया। दौरे के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप की स्थिति रही। जुर्माने के तौर पर छह प्रतिष्ठानों में 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
डेढ़ साल तक की सजा का प्रावधान
यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्टशन 15 के तहत अदालत में केस दर्ज किया गया। इसके तहत छह महीने से लेकर डेढ़ साल तक की सजा का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि चालान काटने की प्रक्रिया में और तेजी लाई जाएगी, ताकि दुकानदार और ग्राहक पालीथिन का प्रयोग करने से दूर रहें।
इन पर लगाया जुर्माना
1. आकर्षण गिफ्ट गैलरी, सेक्टर-11
2. न्यू सुभाष डिपार्टमेंटल स्टोर, सेक्टर-11
3. अनुपम स्वीट्स हाउस सेक्टर-11
4. आर्चीज गैलरी सेक्टर-11
5. पंकज एंड कंपनी सेक्टर-11
6. सिटी बुक शॉप सेक्टर-11
पंचकूला। पालीथिन के प्रयोग पर जिला प्रशासन का व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसने का अभियान जारी है। अभियान में सोमवार को बड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। जिला प्रशासन की टीम ने सेक्टर-11 मार्केट का दौरा किया। जांच में पता चला कि यहां पालीथिन का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। टीम ने सभी दुकानदारों पर करीब 2500 रुपये का जुर्माना लगाया। कई लोगों ने आनाकानी की तो टीम ने हिदायत दी कि यदि पूरा जुर्माना नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त बराड़ ने इस सिलसिले में अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं वे हर महीने पालीथिन प्रयोग करने वालों का चालान काटकर महीनावार रिपोर्ट भेजें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिकारी पूनम लांगियान और डीएफएससी वेद प्रकाश के नेतृत्व में सेक्टर-11 में छापा मारकर चालान काटा गया। दौरे के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप की स्थिति रही। जुर्माने के तौर पर छह प्रतिष्ठानों में 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
डेढ़ साल तक की सजा का प्रावधान
यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्टशन 15 के तहत अदालत में केस दर्ज किया गया। इसके तहत छह महीने से लेकर डेढ़ साल तक की सजा का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि चालान काटने की प्रक्रिया में और तेजी लाई जाएगी, ताकि दुकानदार और ग्राहक पालीथिन का प्रयोग करने से दूर रहें।
इन पर लगाया जुर्माना
1. आकर्षण गिफ्ट गैलरी, सेक्टर-11
2. न्यू सुभाष डिपार्टमेंटल स्टोर, सेक्टर-11
3. अनुपम स्वीट्स हाउस सेक्टर-11
4. आर्चीज गैलरी सेक्टर-11
5. पंकज एंड कंपनी सेक्टर-11
6. सिटी बुक शॉप सेक्टर-11