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हरियाणा के नारनौल में नाबालिग से कुकर्म करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमनदीप दीवान की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। इस मामले में कनीना थाना ने वर्ष 2021 में अभियोग पंजीबद्ध किया था।
मामले की सुनवाई अमनदीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए आरोपी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2021 मे थाना कनीना पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपी पर नाबालिग बच्चे के साथ गलत काम करने के आरोप थे।