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चंडीगढ़ में राज्य सूचना आयुक्त से समक्ष 12 अप्रैल को पेश होने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
नरवाना(जींद)। राज्य सूचना आयोग ने एक आवेदक की अपील पर कैथल के सिविल सर्जन व प्रथम अपील अधिकारी और डिप्टी सिविल सर्जन व एसपीआईओ को 12 अप्रैल को चंडीगढ़ तलब कर सूचना आयुक्त प्रह्लाद राय मीना की बेंच के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया है।
कस्बे के वार्ड 14 की लोहारों वाली गली निवासी सुखबीर सिंह ने सूचना का अधिकार कानून के तहत 16 जुलाई 2012 को सिविल सर्जन कैथल के कार्यालय में एसपीआईओ व डिप्टी सिविल सर्जन को आवेदन भेजकर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 15 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। आवेदक बीपीएल कार्ड धारक है और उसने आवेदन शुल्क से मुक्त होने के प्रमाण के तौर पर अपने बीपीएल राशन कार्ड की कापी स्वयं अटेस्ट करके आवेदन के साथ भेजी थी। एसपीआईओ ने आवेदक का मूल आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि उसका राशन कार्ड 2005 का बना हुआ है और पुराना है। एसपीआईओ ने उसे यह निर्देश भी दिया कि क्योंकि सरकार द्वारा नये राशनकार्ड बनाने के लिये बीपीएल का सर्वे कराया गया है इसलिए संबंधित विभाग से बीपीएल की सत्यापित सूची भिजवाई जाए।
सुखबीर सिंह ने इसके खिलाफ 9 अगस्त 2012 को प्रथम अपील अधिकारी एवं सिविल सर्जन कैथल के कार्यालय में प्रथम अपील भेजी थी लेकिन प्रथम अपील अधिकारी ने न तो अपील पर कोई कार्रवाई की और न ही कोई सुनवाई की। इससे क्षुब्ध होकर सुखबीर सिंह ने 22 सितंबर 2012 को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील भेजकर उसे सभी सूचनाएं बिना शुल्क के दिलवाए जाने की मांग की तथा एसपीआईओ व प्रथम अपील अधिकारी के खिलाफ कानून अनुसार कार्रवाई करने व आर्थिक दंड लगाने की मांग की थी। इस अपील पर कार्रवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने सिविल सर्जन व डिप्टी सिविल सर्जन को 12 अप्रैल को सूचना आयुक्त प्रह्लाद राय मीना की बेंच के समक्ष पेश होने की हिदायत दी है।