। शहर में अवैध कालोनियों को लेकर डीसी के आदेश पर डीटीपी कार्यालय की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को चौथे दिन करनाल रोड पर स्थित दो कालोनियों में पीला पंजा चला। जिसमें दस एकड़ व दो एकड़ में बनाई गई अवैध कालोनियों में नींव व अन्य निर्माण को गिरा दिया गया। दूसरी ओर जजपा नेता एवं उद्योगपति अशोक बंसल ने डीटीपी पर अवैध कालोनाईजरों के साथ मिली भगत करके उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाए जाने का आरोप लगाया है।
करनाल रोड पर चला पीला पंजा: डीटीपी अनिल नरवाल ने बताया कि अवैध विकसित करवाई जा रही कॉलोनियों पर जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा पीला पंजा चलाया गया। विभाग द्वारा करनाल रोड पर लगभग आठ एकड़ व दो एकड़ भूमि पर बनाई जा रही अवैध कालोनियों की मिट्टी की सड़कें, डीपीसी, चारदीवारी व चार निर्माणाधीन कमरों को जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। यहां अनुमति के बिना अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इन सभी को कार्यालय द्वारा नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन क्लोनाईजर अवैध रूप से कॉलोनी काट रहे थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार सुदेश मेहरा की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की गई। अनिल नरवाल ने आमजन से आह्वान किया कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं और न ही अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदें। मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। सभी प्रॉपर्टी डीलर का भी आह्वान किया गया है कि वे सरकार द्वारा चलाई गई हाउसिंग स्कीम, दीनदयाल हाउसगिं स्कीम, अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जिसमें पांच एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है। कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त करें, ताकि शहर वासियों को सस्ता मकान उपलब्ध हो सके।
उद्योगपति एवं जजपा नेता अशोक बंसल ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि डीटीपी कैथल शहर में अवैध कालोनाइजरों के साथ मिला हैं। उन्होंने उनके खिलाफ पिछले महीने केस दर्ज करवाया। जिसमें उन पर अवैध कालोनी काटे जाने का आरोप लगाया। जबकि उन्होंने अपनी कृषि भूमि को बेच दिया था। इसके बाद उनका उस भूमि से कोई लेना-देना ही नहीं है। अशोक बंसल व भाजपा नेता मोहन लाल गुप्ता ने कहा कि अब वे डीटीपी के खिलाफ उनकी छवि खराब करने को लेकर कोर्ट में मानहानि का दावा करेंगे। मीडिया सेंटर में अशोक बंसल ने कहा कि डीटीपी कार्यालय की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया। जिसमें उन्होंने स्पष्ट जवाब देकर बता दिया था कि अवैध कालोनी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कृषि भूमि सात लोगों को बेची थी। जिनके नाम व सारी जानकारी विभाग को दे दी गई। इसके बावजूद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। वे डीटीपी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे।
वहीं मोहन लाल गुप्ता ने भी कहा कि उनके खिलाफ भी जींद रोड पर केस अवैध कालोनी काटे जाने के आरोप में केस दर्ज करवाया गया है। जबकि उनका जींद रोड पर कोई प्लाट भी नहीं है।
ऐसे हो रही है मिलीभगत: अशोक बंसल ने कहा कि डीटीपी अवैध कालोनाईजरों के साथ मिले हुए हैं। जिस कारण उनके खिलाफ केस दर्ज करवाने की बजाए उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया जा रहा है। ताकि केस झूठा निकलने पर एफआईआर रद्द हो जाए और अवैध कालोनाईजर बच निकलें। दूसरी ओर डीटीपी अनिल नरवाल ने कहा कि जो भी केस दर्ज करवाया गया है। वह अर्बन एरिया एक्ट के तहत सही है। वे हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। उन पर लगाए गए मिलीभगत जैसे आरोप झूठे हैं। बेवजह ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं।
। शहर में अवैध कालोनियों को लेकर डीसी के आदेश पर डीटीपी कार्यालय की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को चौथे दिन करनाल रोड पर स्थित दो कालोनियों में पीला पंजा चला। जिसमें दस एकड़ व दो एकड़ में बनाई गई अवैध कालोनियों में नींव व अन्य निर्माण को गिरा दिया गया। दूसरी ओर जजपा नेता एवं उद्योगपति अशोक बंसल ने डीटीपी पर अवैध कालोनाईजरों के साथ मिली भगत करके उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाए जाने का आरोप लगाया है।
करनाल रोड पर चला पीला पंजा: डीटीपी अनिल नरवाल ने बताया कि अवैध विकसित करवाई जा रही कॉलोनियों पर जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा पीला पंजा चलाया गया। विभाग द्वारा करनाल रोड पर लगभग आठ एकड़ व दो एकड़ भूमि पर बनाई जा रही अवैध कालोनियों की मिट्टी की सड़कें, डीपीसी, चारदीवारी व चार निर्माणाधीन कमरों को जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। यहां अनुमति के बिना अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इन सभी को कार्यालय द्वारा नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन क्लोनाईजर अवैध रूप से कॉलोनी काट रहे थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार सुदेश मेहरा की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की गई। अनिल नरवाल ने आमजन से आह्वान किया कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं और न ही अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदें। मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। सभी प्रॉपर्टी डीलर का भी आह्वान किया गया है कि वे सरकार द्वारा चलाई गई हाउसिंग स्कीम, दीनदयाल हाउसगिं स्कीम, अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जिसमें पांच एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है। कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त करें, ताकि शहर वासियों को सस्ता मकान उपलब्ध हो सके।
उद्योगपति एवं जजपा नेता अशोक बंसल ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि डीटीपी कैथल शहर में अवैध कालोनाइजरों के साथ मिला हैं। उन्होंने उनके खिलाफ पिछले महीने केस दर्ज करवाया। जिसमें उन पर अवैध कालोनी काटे जाने का आरोप लगाया। जबकि उन्होंने अपनी कृषि भूमि को बेच दिया था। इसके बाद उनका उस भूमि से कोई लेना-देना ही नहीं है। अशोक बंसल व भाजपा नेता मोहन लाल गुप्ता ने कहा कि अब वे डीटीपी के खिलाफ उनकी छवि खराब करने को लेकर कोर्ट में मानहानि का दावा करेंगे। मीडिया सेंटर में अशोक बंसल ने कहा कि डीटीपी कार्यालय की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया। जिसमें उन्होंने स्पष्ट जवाब देकर बता दिया था कि अवैध कालोनी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कृषि भूमि सात लोगों को बेची थी। जिनके नाम व सारी जानकारी विभाग को दे दी गई। इसके बावजूद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। वे डीटीपी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे।
वहीं मोहन लाल गुप्ता ने भी कहा कि उनके खिलाफ भी जींद रोड पर केस अवैध कालोनी काटे जाने के आरोप में केस दर्ज करवाया गया है। जबकि उनका जींद रोड पर कोई प्लाट भी नहीं है।
ऐसे हो रही है मिलीभगत: अशोक बंसल ने कहा कि डीटीपी अवैध कालोनाईजरों के साथ मिले हुए हैं। जिस कारण उनके खिलाफ केस दर्ज करवाने की बजाए उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया जा रहा है। ताकि केस झूठा निकलने पर एफआईआर रद्द हो जाए और अवैध कालोनाईजर बच निकलें। दूसरी ओर डीटीपी अनिल नरवाल ने कहा कि जो भी केस दर्ज करवाया गया है। वह अर्बन एरिया एक्ट के तहत सही है। वे हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। उन पर लगाए गए मिलीभगत जैसे आरोप झूठे हैं। बेवजह ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं।