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Kaithal: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी अध्यापक को 25 साल कारावास व 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 30 Nov 2022 07:45 PM IST
सार
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दोषी ने निजी स्कूल की नौंवी कक्षा की छात्रा को अश्लील वीडियो दिखा दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं अध्यापक ने छात्रा से कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और धमकी भी दी। जुर्माना न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
हरियाणा के कैथल में बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी अध्यापक को 25 वर्ष की कैद व 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। समय पर जुर्माना अदा न करने पर 16 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। पीड़िता को मुआवजा की राशि चार लाख 50 हजार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मार्फत मिलेगी। दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 25 हजार रुपये की रकम भी दी जाएगी।
बता दें कि इस मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर 27 जुलाई 2019 को महिला थाने में आईपीसी की धारा 376, 506, पोक्सो एक्ट की धारा छह और आईटी एक्ट की धारा 67-बी के तहत केस दर्ज किया था। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी गांव के ही निजी स्कूल में पढ़ती थी।
दोषी उसी स्कूल में हिंदी का प्राध्यापक था। उसकी लड़की का शारीरिक शोषण कर रहा था। आरोपी के पास उसकी लड़की ट्यूशन भी पढ़ने के लिए जाती थी। एक दिन आरोपी ने उसकी लड़की की नग्न फोटो फोन पर मंगवा ली।
इसके बाद वह उस नग्न फोटो को वायरल करने की धमकी देता रहा। दोषी ने उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। दोषी लड़की को अपने मोबाइल से अश्लील फिल्में दिखाकर उसका शारीरिक शोषण करता था। उसने लड़की को धमकी भी दी।
गर्मी की छुट्टियों में जब लड़की स्कूल में कबड्डी की कोचिंग लेने जाती थी तब भी दोषी ने लड़की के साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। दोषी ने लड़की को कहा कि घटना के बारे में परिवार वालों को बताया तो वह उसे परीक्षा में फेल कर देगा।
दोषी टीचर के डर के कारण लड़की ने यह बात किसी को नहीं बताई। लड़की डरी सहमी रहती थी तो परिवार वालों ने इसका कारण पूछा। इस पर लड़की ने सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और चालान तैयार करके न्यायालय में पेश कर दिया।
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इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अनिल को काबू कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया। पब्लिक प्रोसीक्यूटर जयभगवान गोयल ने मामले में पीड़ित पक्ष की पैरवी की। उन्होंने बताया कि एडीजे पूनम सुनेजा की ओर से दोनों पक्षों की सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद अध्यापक दोषी पाया। कोर्ट ने उसे 25 साल की कैद व 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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