फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी गोयल की अदालत ने दुराचार के मामले की सुनवाई करते हुए वीरवार को दोषी युवक को 7 साल कैद और 22 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में चल रहे मामले के अनुसार, भूना निवासी एक व्यक्ति ने एक मार्च 2011 को पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि 28 फरवरी की रात को उसकी नाबालिग पुत्री किसी काम से घर से गई थी। मौका पाकर पड़ोस के ही धर्मपाल पुत्र ओमप्रकाश ने उसे पकड़ लिया और चाकू की नोंक पर उसके साथ दुराचार किया। इस पर पुलिस ने धर्मपाल के खिलाफ दुराचार करने का मामला दर्ज किया था। वीरवार को मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी गोयल की अदालत ने दोषी धर्मपाल को 7 साल कैद व 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी गोयल की अदालत ने दुराचार के मामले की सुनवाई करते हुए वीरवार को दोषी युवक को 7 साल कैद और 22 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में चल रहे मामले के अनुसार, भूना निवासी एक व्यक्ति ने एक मार्च 2011 को पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि 28 फरवरी की रात को उसकी नाबालिग पुत्री किसी काम से घर से गई थी। मौका पाकर पड़ोस के ही धर्मपाल पुत्र ओमप्रकाश ने उसे पकड़ लिया और चाकू की नोंक पर उसके साथ दुराचार किया। इस पर पुलिस ने धर्मपाल के खिलाफ दुराचार करने का मामला दर्ज किया था। वीरवार को मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी गोयल की अदालत ने दोषी धर्मपाल को 7 साल कैद व 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।