{"_id":"63873e5b1e619161a54ad6ee","slug":"life-imprisonment-to-two-accused-of-murder-in-charkhi-dadri-of-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"चरखी दादरी: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}
चरखी दादरी: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 30 Nov 2022 04:58 PM IST
सार
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें
कांहड़ा निवासी रविंद्र की हत्या जुलाई 2021 में ट्यूबवेल पर मारपीट कर की गई थी। मृतक के भाई की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया था। एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने हत्याकांड को संगीन माना और सजा में नरमी बरतने से इंकार कर दिया।
हरियाणा के चरखी दादरी में जुलाई 2021 में हुई कांहड़ा निवासी रविंद्र की हत्या के मामले में एएसजे पुरुषोत्तम कुमार ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने इस हत्याकांड को संगीन माना और दोषियों की सजा में नरमी बरतने से भी स्पष्ट इंकार कर दिया। जानकारी के अनुसार कांहड़ा निवासी रविंद्र चार जुलाई 2021 को अपने साथी सतेंद्र के साथ उसकी कार में सवार होकर बेटी को राजस्थान के झुंझनू जिले के गांव कुहाडवास स्थित अपनी ससुराल छोड़ने गया था।
पांच जुलाई को रविंद्र का शव बेरला गांव में एक ट्यूबवेल पर मिला था। मृतक रविंद्र के भाई नरेंद्र ने 14 जुलाई को इस संबंध में कांहड़ा निवासी सतेंद्र और बेरला निवासी सोमेश के खिलाफ बाढड़ा थाने में हत्या का केस दर्ज कराया था। बाढड़ा थाना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने गत 29 नवंबर को दोनों दोषी सतेंद्र और सोमेश को उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत दो साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत एक साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की ब्रेकिंग अपडेट।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।