अंबाला। कैंट स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्र वंश अपहरण कांड में सोमवार को एडिशनल सेशन जज की अदालत ने दो आरोपी गुरप्रीत सिंह और पलविंद्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों दोषियों पर नौ-नौ हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। एक अन्य आरोपी गुरप्रीत उर्फ पप्पल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था।
एडवोकेट शैलेंद्र शैली के अनुसार इस मामले में अदालत ने अब दो आरोपियों गुरप्रीत सिंह व पलविंद्र को वंश के अपहरण के मामले में दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं में उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
घर जाते समय कर लिया गया था अपहरण
फरवरी 2011 में डिफेंस कालोनी में रहने वाला छात्र वंश स्कूल बस से उतरकर घर जा रहा था। इसी दौरान कार सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। वंश के पिता आशीष कारोबारी है। वारदात के प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद स्थानीय पुलिस और सीआईए स्टाफ ने बदमाशों का पीछा कर जिले में नाकाबंदी कर दी। अपहर्ता वंश को लेकर पंचकूला, बरवाला की ओर चले गए, जहां उन्हें घेर लिया गया। पुलिस को देख अपहर्ताओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और आखिरकार गुरप्रीत सिंह और कार चालक गुरप्रीत ऊर्फ पप्पल तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया था, लेकिन पलविंद्र सिंह भाग गया था। जिसे बाद में पुलिस ने काबू कर लिया है। इसी तरह वंश उनके चुंगल से बच गया था। इस फायरिंग में एक आरोपी गुरप्रीत सिंह घायल भी हो गया था।
पंचकूला कोर्ट ने भी दी है सजा
अक्तूबर 2012 में इसी मामले में पंचकूला कोर्ट भी आरोपियों को पुलिस पर फायरिंग करने के आरोप में पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी। जबकि वंश के अपहरण का केस इन आरोपियों पर अंबाला अदालत में चल रहा था। जिस पर सोमवार को अदालत ने फैसला सुना दिया है।