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अंबाला। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में हुडा के दो बड़े अफसरों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं। इन अफसरों में हुडा विभाग के अंबाला इस्टेट अफसर और हुडा के प्रशासक शामिल हैं। इन आदेशों में डीसीपी अंबाला को आदेश दिए गए हैं कि वे खुद दोनों अफसरों को 31 जनवरी को अदालत में पेश करवाएं। उधर, सूत्रों के अनुसार इसकी सूचना जिले व हुडा के कई अफसरों को मिल गई है। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप है। ये आदेश दि अंबाला अर्बन इस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के समाजसेवी अमृतलाल बंसल समेत 190 समाजसेवियों एवं हुडा के बीच चल रहे केस में दिए गए हैं।
ये है मामला
इस केस में समाजसेवियों की पैरवी कर रहे एडवोकेट संदीप सचदेवा ने बताया कि एसोसिएशन के समाज सेवी सदस्यों ने जिला उपभोक्ता फोरम में एक याचिका लगाई थी। याचिका में हुडा सेक्टर के लोगों से वसूली जाने वाली एनहांसमेंट प्राइज पर हुडा द्वारा लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज को हटाकर उसकी जगह सामान्य ब्याज लगाने, जिन लोगों से हुडा पहले ही एनहांसमेंट प्राइज पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूल चुका है, उसे वापस लौटानेे और लोगों को इसके लिए हर्जाना खर्च अदा करने के लिए कहा गया था। इस मामले में समाजसेवियों की मांग को बाद में स्टेट कमीशन कंज्यूमर फोरम ने भी जायज बताया था। एडवोकेट के अनुसार इस संबंध में स्टेट कमीशन कंज्यूमर फोरम के हुडावासियों के पक्ष में दिए फैसले को लागू करवाने के लिए समाजसेवियों ने अब जिला उपभोक्ता फोरम में एग्जिक्यूशन एप्लीकेशन लगा रखी है। इसी मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने अब हुडा के इस्टेट अफसर व प्रशासक को नोटिस जारी कर खुद पेश होने के आदेश दिए थे। मगर वे पेश नहीं हो रहे थे। इसके बाद अब फोरम ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर डीसीपी अंबाला को 31 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश करवाने के आदेश दिए हैं। एसडीएम अंबाला मुकेश आहुजा के पास ही अंबाला हुडा विभाग के इस्टेट अफसर का कार्यभार है।
कोट
मैं चंडीगढ़ में किसी मीटिंग में था, मुझे वहीं इस तरह के आदेशों का मालूम चला था। मैं इस केस को पर्सनली देखूंगा और फोरम के आदेशों का सम्मान किया जाएगा।
- मुकेश आहुजा, इस्टेट अफसर हुडा एवं एसडीएम अंबाला
अंबाला। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में हुडा के दो बड़े अफसरों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं। इन अफसरों में हुडा विभाग के अंबाला इस्टेट अफसर और हुडा के प्रशासक शामिल हैं। इन आदेशों में डीसीपी अंबाला को आदेश दिए गए हैं कि वे खुद दोनों अफसरों को 31 जनवरी को अदालत में पेश करवाएं। उधर, सूत्रों के अनुसार इसकी सूचना जिले व हुडा के कई अफसरों को मिल गई है। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप है। ये आदेश दि अंबाला अर्बन इस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के समाजसेवी अमृतलाल बंसल समेत 190 समाजसेवियों एवं हुडा के बीच चल रहे केस में दिए गए हैं।
ये है मामला
इस केस में समाजसेवियों की पैरवी कर रहे एडवोकेट संदीप सचदेवा ने बताया कि एसोसिएशन के समाज सेवी सदस्यों ने जिला उपभोक्ता फोरम में एक याचिका लगाई थी। याचिका में हुडा सेक्टर के लोगों से वसूली जाने वाली एनहांसमेंट प्राइज पर हुडा द्वारा लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज को हटाकर उसकी जगह सामान्य ब्याज लगाने, जिन लोगों से हुडा पहले ही एनहांसमेंट प्राइज पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूल चुका है, उसे वापस लौटानेे और लोगों को इसके लिए हर्जाना खर्च अदा करने के लिए कहा गया था। इस मामले में समाजसेवियों की मांग को बाद में स्टेट कमीशन कंज्यूमर फोरम ने भी जायज बताया था। एडवोकेट के अनुसार इस संबंध में स्टेट कमीशन कंज्यूमर फोरम के हुडावासियों के पक्ष में दिए फैसले को लागू करवाने के लिए समाजसेवियों ने अब जिला उपभोक्ता फोरम में एग्जिक्यूशन एप्लीकेशन लगा रखी है। इसी मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने अब हुडा के इस्टेट अफसर व प्रशासक को नोटिस जारी कर खुद पेश होने के आदेश दिए थे। मगर वे पेश नहीं हो रहे थे। इसके बाद अब फोरम ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर डीसीपी अंबाला को 31 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश करवाने के आदेश दिए हैं। एसडीएम अंबाला मुकेश आहुजा के पास ही अंबाला हुडा विभाग के इस्टेट अफसर का कार्यभार है।
कोट
मैं चंडीगढ़ में किसी मीटिंग में था, मुझे वहीं इस तरह के आदेशों का मालूम चला था। मैं इस केस को पर्सनली देखूंगा और फोरम के आदेशों का सम्मान किया जाएगा।
- मुकेश आहुजा, इस्टेट अफसर हुडा एवं एसडीएम अंबाला