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Anti-Tobacco Warning: अब OTT प्लेटफॉर्म्स को भी दिखानी होगी तंबाकू विरोधी चेतावनी, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: निधि पाल Updated Wed, 31 May 2023 12:46 PM IST
सार

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य किया गया है।

union health ministry has notified new rules for anti tobacco warnings on ott platforms
धूम्रपान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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धूम्रपान या तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, दुनिया भर में लाखों लोग धूम्रपान के कारण समय से पहले दम तोड़ देते हैं। यही वजह है कि इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। आपने अक्सर सिनेमाघरों और टीवी पर धूम्रपान वाले सीन दिखाए जाने के साथ नीचे की तरफ छोटे अक्षरों में चेतावनी भी लिखी देखी होगी, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। आज पूरा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहा है, ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी है।


ओटीटी के लिए लागू हुआ नया नियम
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

 

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सिनेमाघरों में पहले से लागू हैं नियम
तंबाकू के सेवन से हर साल लाखों लोगों की मौत को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि सिनेमाघरों और टीवी चैनल के लिए तो यह पहले से ही अनिवार्य है। टीवी और सिनेमाघरों में कार्यक्रम शुरू होने से पहले कम से कम 30 सेकेंड के लिए तंबाकू विरोधी चेतावनी जारी की जाती है, लेकिन ओटीटी के लिए यह अनिवार्य नहीं था। अब यह नियम हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, जी5 जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। 
 
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