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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर छह फरवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें छात्रों को 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में तमिल भाषा का पेपर देने से छूट देने के दिशा-निर्देशों को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने सितंबर 2019 में कहा था कि 18 जुलाई, 2016 का सरकारी पत्र, जिसमें छात्रों को 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में तमिल भाषा का पेपर लिखने से छूट देने के दिशानिर्देश शामिल हैं, को रद्द नहीं किया जा सकता है।