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Higher Education: अब जरूरी क्रेडिट अर्जित होते ही मिलने लगेगी डिग्री, पाठ्यक्रम की अवधि की बाध्यता खत्म

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Thu, 08 Jun 2023 07:12 PM IST
सार

Higher Education: यूजीसी के एक पैनल ने सिफारिश की है कि छात्रों को प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि पूरी न होने के बावजूद क्रेडिट की आवश्यक संख्या अर्जित करने पर डिग्री अवॉर्ड करने के लिए विचार किया जा सकता है। 

Students can get degrees, diplomas if required credits are earned irrespective of course duration says UGC
ugc - फोटो : पीटीआई

विस्तार
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Higher Education: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के एक पैनल ने सिफारिश की है कि एक छात्र को उस स्थिति में डिग्री अवॉर्ड करने के लिए विचार किया जा सकता है, जिसमें प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि पूरी न होने के बावजूद क्रेडिट की आवश्यक संख्या अर्जित कर ली गई हो। 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत डिग्री के विनिर्देशों पर अधिसूचना की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति ने नए डिग्री नामकरण का सुझाव दिया है कि उच्च शिक्षा में कई प्रवेश और निकास (मल्टीपल एंट्री और एग्जिट) के प्रावधानों को देखते हुए, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क की परिकल्पना की गई है। इसमें स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातक डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिप्लोमा के स्तर पर भी योग्यता को मान्यता देना उचित होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) पैनल ने कहा कि एक छात्र को उस पाठ्यक्रम के लिए जरूरी क्रेडिट हासिल करने पर संबंधित योग्यता जैसे एक प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान के लिए विचार किया जा सकता है। भले ही उस पाठ्यक्रम या डिग्री कार्यक्रम की समयावधि कुछ भी हो या पूरी नहीं हुई हो। दोनों ही स्थिति में जरूरी क्रेडिट की आवश्यक संख्या अर्जित किए जाना जरूरी होगा। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मानदंड के आधार पर डिग्री नामकरण को संशोधित किया जा सकता है। 

 

पैनल ने समकालीन और उभरती सामाजिक जरूरतों के लिए प्रासंगिक किसी भी स्तर पर डिग्री पाठ्यक्रमों के नए नामकरण शुरू करने की प्रक्रिया का प्रस्ताव पेश किया। पैनल ने सिफारिश की है कि इसके लिए एक प्रस्ताव, औचित्य के साथ, यूजीसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

उद्देश्य के लिए गठित स्थायी समिति उस पर विचार करेगी और आयोग को सिफारिशें करेगी। आयोग के अनुमोदन पर, नए डिग्री नामकरण को यूजीसी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इसमें व्यापक सूची, संदर्भ और स्पष्टता में आसानी के लिए सभी पूर्व निर्दिष्ट डिग्रियों के नाम भी शामिल होंगे।
 
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