कोचिंग सेंटर्स पर सरकार की सख्ती, 16 से कम उम्र के छात्रों का नहीं होगा प्रवेश छात्रों के आत्महत्या, कोचिंग में आग और सुविधाओं की कमी जैसे बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं यह दिशानिर्देश खासतौर पर कोचिंग संस्थानों के लिए हैं कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा संस्थान कोचिंग सेंटरों में छात्रों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते कोचिंग सेंटर किसी ऐसे ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते, जो नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो विभिन्न पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रम के लिए ली जाने वाली ट्यूशन फीस उचित होगी और ली गई फीस की रसीद उपलब्ध कराई जानी चाहिए यदि छात्र ने पाठ्यक्रम के लिए पूरा भुगतान कर दिया है और निर्धारित अवधि के बीच में पाठ्यक्रम छोड़ रहा है तो छात्र को शेष अवधि के लिए पहले जमा की गई फीस में से आनुपातिक आधार पर शेष राशि 10 दिनों के भीतर वापस करनी होगी .