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Delhi Police called news of lack of evidence fake and Women Commission issued notice to dp
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पहलवान vs बृजभूषण: नाबालिग की पहचान पर महिला आयोग ने भेजा नोटिस, पुलिस ने दी सफाई
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Wed, 31 May 2023 06:49 PM IST
दिल्ली महिला आयोग ने नाबालिग पहलवान की पहचान उजागर करने के मामले में पुलिस को नोटिस जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया में बृजभूषण के खिलाफ सबूत नहीं मिलने की खबरों पर दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया है।
दिल्ली महिला आयोग ने जारी किया नोटिस
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली महिला आयोग ने नाबालिग पीड़िता पहलवान की पहचान उजागर करने के मामले में नाराजगी व्यक्त की है। इतना ही नहीं, आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली जिला के उपायुक्त को समन जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा आयोग ने पुलिस उपायुक्त को कार्रवाई रिपोर्ट के साथ दो जून को बुलाया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों द्वारा दर्ज मुकद्दमे में फाइनल रिपोर्ट पर बयान जारी किया है।
दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को जारी किया समन
आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक नाबालिग पहलवान की एक व्यक्ति ने उसका चाचा होने का दावा करते हुए पहचान उजागर की है। उसके बयान संबंधी एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पॉक्सो अधिनियम के तहत एक आपराधिक कृत्य है। इस संबंध में उन्होंने नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त को समन जारी कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा आयोग ने दिल्ली पुलिस से मामले में गिरफ्तार आरोपियों के विवरण के साथ एफआईआर की एक कॉपी उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं दिल्ली पुलिस से मुख्य आरोपी बृजभूषण सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने के कारण बताने को भी कहा है।
बृजभूषण सिंह के खिलाफ अन्य थानों में मामला दर्ज
आयोग ने दिल्ली पुलिस को आरोपी बृजभूषण सिंह के किसी भी तरह से नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने से जुड़े होने के संबंध में की गई जांच रिपोर्ट भी देने को कहा है। पीड़ित नाबालिग पहलवान की शिकायत पर कनॉट प्लेस थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा अन्य महिला पहलवानों की शिकायत पर अलग एफआईआर दर्ज है। इतना ही नहीं, इस मामले में आरोपी बृज भूषण सिंह अत्यधिक प्रभावशाली है। इस कारण सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता और पीड़िताओं, विशेष रूप से नाबालिग पीड़िता को सीधे खतरे को देखते हुए पुलिस को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था।
दिल्ली पुलिस ने दी सफाई
दिल्ली पुलिस ने कहा कि कई मीडिया चैनल्स पर एक स्टोरी चलाई जा रही है। दिल्ली पुलिस WFI के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इस मामले में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। हम यह साफ कर दें कि यह गलत खबर है और इस मामले की जांच चल रही है।
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