राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके नाइट कर्फ्यू में भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि नाइट कर्फ्यू की दूसरी रात को कुल 489 मामले दर्ज किए गए है। ये पहली पहली रात के मुकाबले दोगुने से ज्यादा हैं। नाइट कर्फ्यू के पहली रात को कुल 220 मामले दर्ज किए गए थे।
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने बताया कि नाइट कर्फ्यू की दूसरी रात को कुल 489 एफआईआर दर्ज की गई। गौरतलब है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर आईपीसी की धारा 188 के तहत की जाती है। नाइट कर्फ्यू की दूसरी रात को 731 लोगों का चालान किया गया है।
इसके अलावा दिल्ली पुलिस एक्ट 65 व सीआरपीसी की धारा 107/151 के तहत 843 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन लोगों को या जो थाने में बंद किया गया या फिर उनके खिलाफ कलंदरा बनाया गया है।
दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के आदेश दिए गए हैं। जो नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा जिनके पास चालान के लिए दो हजार रुपये नहीं होते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है।
24 घंटे में 1911 लोगों का चालान
दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले 1911 लोगों का चालान किया गया है। इनमें 1779 लोगों को मास्क नहीं पहनने पर, 60 लोगों का सार्वजनिक पर थूकने पर और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वाले 72 लोगों का चालान किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को 205 लोगों को मास्क भी बांटे।
विस्तार
राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके नाइट कर्फ्यू में भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि नाइट कर्फ्यू की दूसरी रात को कुल 489 मामले दर्ज किए गए है। ये पहली पहली रात के मुकाबले दोगुने से ज्यादा हैं। नाइट कर्फ्यू के पहली रात को कुल 220 मामले दर्ज किए गए थे।
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने बताया कि नाइट कर्फ्यू की दूसरी रात को कुल 489 एफआईआर दर्ज की गई। गौरतलब है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर आईपीसी की धारा 188 के तहत की जाती है। नाइट कर्फ्यू की दूसरी रात को 731 लोगों का चालान किया गया है।
इसके अलावा दिल्ली पुलिस एक्ट 65 व सीआरपीसी की धारा 107/151 के तहत 843 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन लोगों को या जो थाने में बंद किया गया या फिर उनके खिलाफ कलंदरा बनाया गया है।
दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के आदेश दिए गए हैं। जो नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा जिनके पास चालान के लिए दो हजार रुपये नहीं होते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है।
24 घंटे में 1911 लोगों का चालान
दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले 1911 लोगों का चालान किया गया है। इनमें 1779 लोगों को मास्क नहीं पहनने पर, 60 लोगों का सार्वजनिक पर थूकने पर और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वाले 72 लोगों का चालान किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को 205 लोगों को मास्क भी बांटे।